अंधेकत्ल के प्रकरण में दो आरोपी जेल दाखिल

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अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

सक्ती । पॉकेट से रुपये निकालने , मोबाइल के फेसलॉक को खोलने एवं भाई के मोबाइल को चोरी करने की शंका की बात के चलते गला घोटकर एवं ईंट के टुकड़े से वार कर हत्या की घटना को अंजाम देने के दो आरोपियों को थाना मालखरौदा पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस मीडिया ग्रुप से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार प्रार्थी विनोद वर्मा पिता स्व. परिदिन वर्मा उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम बंदोरा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वे दो भाई हैं और उनका बड़ा भाई संतोष कुर्मी अपने पत्नी के साथ कमाने खाने बाहर चला गया है। भतीजा राहुल कुर्मी गांव में देवरहा तालाब के पास राहुल ऑटो के नाम से धुलाई मशीन सेंटर संचालन करता है। गत दिवस 28 मार्च को प्रातः सात बजे लगभग फ्लाई एक्स में कम करने के लिये लेबर खोजने गया था। लेबर खोज कर हरिहर यादव के घर के पास बैठा था कि इसके भतीजा का दोस्त रवि साहू नगर पंचायत अड़भार का मिला और बताया कि तुम्हारे भतीजे राहुल का किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके घर के बगल में हत्या कर दिया गया है। प्रार्थी घर के पास जाकर देखा तो राहुल कुर्मी को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गला घोंटकर ईंट के टुकड़ा से माथा , सिर , चेहरा में वार कर गंभीर चोंट पहुँचाते हुये हत्या किया गया है। रिपोर्ट पर अपराध क्र. 119/2026 धारा 103(1) बीएनएस दर्ज कर विवेचना में लिया गया। मामला गंभीर प्रकृति का होने से पुलिस अधीक्षक महोदय प्रफुल्ल ठाकुर (भा.पु.से) के मार्गदर्शन और दिशानिर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल (रा.पु.से) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ति डॉ. भुवनेश्वरी पैंकरा (रा.पु.से.) मामले के अज्ञात आरोपी के पतासाजी हेतु टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे।‌ गहन पतासाजी के आधार पर घटना दिवस ही संदेही इंद्र कुमार गबेल एवं नारायण यादव के घर दबिश देकर दोनों संदेहियों को अभिरक्षा में लेकर पुछताछ किये। पूछताछ में उन्होंने आरोपी इंद्र कुमार गेबल के पॉकेट से निकाले गये 1800 रुपये को मांगने , मोबाइल के फेसलॉक को खोलने की बात एवं आरोपी नारायण यादव के भाई की मोबाइल को चोरी करने की शंका की बात को लेकर पहने हुये कपड़े से गला घोंटकर , ईंट के टुकड़े से माथा , सिर एवं चेहरा को मार कर हत्या करना स्वीकार किया। आरोपियों से गला घोटने मे प्रयुक्त कपड़ा एवं सिर पे वार करने मे उपयोग हुआ ईंट का टुकड़ा जप्त किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना मालखरौदा पुलिस ने दोनों आरोपियों को आज विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहाँ से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण राजपूत , थाना प्रभारी सक्ती निरीक्षक लखन पटेल , टी आई अमित सिंह , साइबर सेल प्रभारी सी.पी. कंवर , चौकी प्रभारी अड़भार स.उ.नि. बिसोहन चन्द्रा , चौकी प्रभारी छपोरा स.उ.नि. संतोष तिवारी , प्रधान आरक्षक कृष्ण कुमार तिवारी , प्रेम सिदार , आरक्षक पवन सांडे और सेतराम पटेल का सराहनीय योगदान रहा।

गिरफ्तार आरोपीगण –

इंद्र कुमार गबेल उर्फ इंदर गबेल पिता शिव प्रसाद गबेल उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम – बंदोरा , चौकी – अड़भार , थाना – मालखरौदा , जिला – सक्ती और नारायण यादव उर्फ निखिल पिता पालेश्वर यादव उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम – बंदौरा वार्ड क्र. 16 , चौकी – अड़भार , थाना – मालखरौदा , जिला – सक्ती (छत्तीसगढ़)।

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