मुंगेली के पेंडराकांपा में बनेगा उद्यान, 3.52 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

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महाराणा प्रताप वार्ड में हरित क्षेत्र विकास कार्य को मिली मंजूरी, पांच वर्ष के संचालन-संधारण की राशि भी शामिल

मुंगेली। शहर के पेंडराकांपा स्थित महाराणा प्रताप वार्ड में उद्यान एवं हरित क्षेत्र विकास कार्य का रास्ता साफ हो गया है। राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) ने मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान निर्माण कार्य के लिए 3 करोड़ 52 लाख 32 हजार 448 रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसमें पांच वर्षों के संचालन एवं संधारण का प्रावधान भी शामिल है।

राज्य शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित मिशन अमृत 2.0 (अटल शहरी नवीकरण एवं परिवर्तन मिशन 2.0) के अंतर्गत नगर पालिका परिषद मुंगेली के पेंडराकांपा महाराणा प्रताप वार्ड में हरित क्षेत्र विकास कार्य प्रस्तावित किया गया है।

इस कार्य के लिए पूर्व में 4 करोड़ 22 लाख 43 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह स्वीकृति कार्यालयीन आदेश क्रमांक 9/सूडा/अमृत 2.0/2026/8827, दिनांक 30 मार्च 2026 के माध्यम से जारी की गई थी। प्रशासकीय स्वीकृति में पांच वर्षों के संचालन एवं संधारण का प्रावधान भी शामिल था।

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निविदा प्रक्रिया के बाद एल-1 दर का अनुमोदन

प्रशासकीय स्वीकृति के बाद नगर पालिका परिषद मुंगेली के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की गई। नगर पालिका परिषद मुंगेली द्वारा पत्र क्रमांक 655, दिनांक 25 अगस्त 2026 के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर राज्य शहरी विकास अभिकरण ने न्यूनतम निविदा दर यानी एल-1 निविदाकार की दर का अनुमोदन करते हुए वित्तीय स्वीकृति जारी की है।

आदेश में M/s Roop Keshri Construction को न्यूनतम (L-1) निविदाकार दर्शाया गया है। सिस्टम टेंडर क्रमांक 192271 (1st Call) के तहत पेंडराकांपा महाराणा प्रताप वार्ड में उद्यान निर्माण कार्य के लिए निविदा राशि 3,52,32,448 रुपए निर्धारित की गई है। आदेश में यह राशि पांच वर्षों के संचालन एवं संधारण सहित एकमुश्त राशि के रूप में दर्ज है।

संचालन-संधारण के लिए 26.69 लाख की दर

आदेश में पांच वर्षों के संचालन एवं संधारण के लिए प्राप्त दर/राशि 26,69,060 रुपए दर्शाई गई है। वहीं प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति राशि 3,52,32,448 रुपए है।

इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद महाराणा प्रताप वार्ड के पेंडराकांपा क्षेत्र में हरित क्षेत्र एवं उद्यान की सुविधा विकसित होने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय नागरिकों को मनोरंजन, हरियाली और सार्वजनिक उपयोग के लिए एक नया स्थान मिल सकेगा।

नियमों और तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप होगा काम

राज्य शहरी विकास अभिकरण ने आदेश में निर्माण कार्य के दौरान निर्धारित नियमों एवं शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति तथा सूडा द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृति में निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा छत्तीसगढ़ कार्य विभाग मैन्यूअल, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्माण कार्य कराने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पांच वर्षों के संचालन एवं संधारण की राशि मिशन अमृत 2.0 के दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित निकाय द्वारा वहन की जाएगी।

मिशन अमृत 2.0 के तहत स्वीकृत इस परियोजना से पेंडराकांपा के महाराणा प्रताप वार्ड में हरित क्षेत्र के विकास के साथ उद्यान संबंधी सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध होने की दिशा में कार्य आगे बढ़ेगा।

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