गणेश पंडाल में बाजा बजाने को लेकर विवाद, युवक की हत्या के मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार

0
IMG-20260922-WA1246(1)

रिपोर्टर ✒️ रूपचंद रॉय

मस्तूरी पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त कार्रवाई, घटना में प्रयुक्त डंडा, लोहे की छुरी और कुल्हाड़ी जब्त

मस्तूरी/बिलासपुर। मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम गतौरा में गणेश पंडाल के पास बाजा बजाने की बात को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस के अनुसार, विवाद के दौरान युवक शैलेष कुमार राठौर उर्फ राज के साथ मारपीट की गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। घटना में अन्य लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है।

मामले में मस्तूरी पुलिस एवं एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट (एसीसीयू) की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, एक विधि से संघर्षरत बालक को भी प्रकरण में निरुद्ध किया गया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा, लोहे की छुरी और लोहे की कुल्हाड़ी जब्त की गई है।

NTPC World Environment Day

गणेश पंडाल के पास हुआ विवाद

पुलिस के मुताबिक, घटना 20 सितंबर 2026 की रात करीब 10:30 बजे की है। प्रार्थी विद्याकांत राठौर, निवासी गतौरा जनकपहाड़ी, मस्तूरी ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

रिपोर्ट के अनुसार, प्रार्थी गणेश पंडाल के पास बैठा था। इसी दौरान अचानक लड़ाई-झगड़े की आवाज सुनाई देने पर वह मौके पर पहुंचा। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि वहां शैलेष कुमार राठौर उर्फ राज सहित अन्य लोगों के साथ विवाद हुआ और आरोपियों ने एक राय होकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

लाठी-डंडे और धारदार हथियार से हमले का आरोप

पुलिस के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विवाद के दौरान आरोपियों ने लाठी-डंडे, फरसा, कुल्हाड़ी, छुरी और अन्य वस्तुओं से हमला किया। घटना में विक्रम राठौर, लक्की राठौर उर्फ विकास, व्यास नारायण, शैलेष राठौर एवं रवि कुमार राठौर के घायल होने की जानकारी रिपोर्ट में दी गई है।

बताया गया कि बीच-बचाव करने पहुंचे लोगों के साथ भी मारपीट की गई। घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए निजी वाहन से बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने घायलों की स्थिति की जांच की।

पुलिस के अनुसार, उपचार के दौरान चिकित्सकों ने शैलेष राठौर उर्फ राज को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य घायलों को गंभीर चोटें होने की जानकारी दी गई।

मामला दर्ज कर जांच शुरू

प्रार्थी की रिपोर्ट पर मस्तूरी थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 669/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला कायम किया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आरोपियों की पतासाजी और गिरफ्तारी के लिए मस्तूरी पुलिस तथा एसीसीयू की संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई की गई।

उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा-निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मधुलिका सिंह एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी सुदीप सरकार के मार्गदर्शन में टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू की।

पूछताछ के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार, टीम ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान लिए गए मेमोरेंडम कथनों में आरोपियों ने घटना में शामिल होना स्वीकार किया। आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त सामग्री पेश किए जाने पर पुलिस ने डंडा, लोहे की छुरी और लोहे की कुल्हाड़ी जब्त की।

पुलिस ने सभी आरोपियों को 21 सितंबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हें 22 सितंबर 2026 को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

पुलिस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में—

  1. बोधीराम राठौर, पिता स्व. लक्ष्मण राठौर, उम्र 75 वर्ष, निवासी गतौरा, थाना मस्तूरी।
  2. संतोष राठौर, पिता भुवन राठौर, उम्र 47 वर्ष, निवासी खोखरा दर्रीपारा, थाना जांजगीर।
  3. दिलीप कुमार राठौर, पिता बोधीराम राठौर, उम्र 45 वर्ष, निवासी गतौरा जनकपहाड़ी, थाना मस्तूरी।
  4. दीपक कुमार राठौर, पिता बोधीराम राठौर, उम्र 42 वर्ष, निवासी गतौरा जनकपहाड़ी, थाना मस्तूरी।
  5. आकाश राठौर, पिता संतोष राठौर, उम्र 19 वर्ष, निवासी खोखरा दर्रीपारा, थाना जांजगीर।
  6. शंकर राठौर उर्फ नंदू, पिता बोधीराम राठौर, उम्र 33 वर्ष, निवासी गतौरा, थाना मस्तूरी।
  7. आकाश राठौर उर्फ मोनू, पिता दीपक कुमार, उम्र 19 वर्ष, निवासी जनकपहाड़ी गतौरा, थाना मस्तूरी।
  8. सूरज कुमार राठौर, पिता बोधीराम राठौर, उम्र 40 वर्ष, निवासी जनकपहाड़ी गतौरा, थाना मस्तूरी।
  9. रोहित कुमार राठौर, पिता बोधीराम राठौर, उम्र 36 वर्ष, निवासी गतौरा जनकपहाड़ी, थाना मस्तूरी।
  10. सुनील उर्फ राजा राठौर, पिता स्व. मनोज कुमार, उम्र 28 वर्ष, निवासी गतौरा जनकपहाड़ी, थाना मस्तूरी।
  11. प्रकाश उर्फ लालू राठौर, पिता संतोष राठौर, उम्र 23 वर्ष, निवासी खोखरा दर्रीपारा, थाना जांजगीर।
  12. रवि कुमार राठौर, पिता स्व. मनोज कुमार, उम्र 25 वर्ष, निवासी गतौरा जनकपहाड़ी, थाना मस्तूरी।
  13. आयुष राठौर, पिता दिलीप राठौर, उम्र 21 वर्ष, निवासी सारागांव, थाना सारागांव, जिला जांजगीर-चांपा।

इसके अलावा पुलिस प्रेस विज्ञप्ति में एक विधि से संघर्षरत बालक के संबंध में भी कार्रवाई का उल्लेख किया गया है।

पुलिस ने जब्त किए हथियार

पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ और उनके द्वारा घटना में प्रयुक्त सामग्री पेश किए जाने के बाद डंडा, लोहे की छुरी और लोहे की कुल्हाड़ी जब्त की है। मामले में घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है।

पुलिस के अनुसार प्रकरण में आगे की विवेचना जारी है और घटना से संबंधित साक्ष्यों एवं अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement Carousel
error: Content is protected !!