रायपुर में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, आरोपी गिरफ्तार
आमानाका थाना पुलिस की त्वरित कार्रवाई, पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज; आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई
रायपुर। राजधानी रायपुर के आमानाका थाना क्षेत्र में तीन वर्ष तीन माह की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी परमानंद ध्रुव (35) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, बच्ची के परिजनों की शिकायत पर 9 अक्टूबर 2026 को अपराध दर्ज किया गया। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।

खेलने गई बच्ची के साथ घटना का आरोप
रायपुर कमिश्नरेट के डीसीपी पश्चिम जोन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रार्थी ने 9 अक्टूबर को आमानाका थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि उनकी तीन वर्ष तीन माह की बेटी अपने पूर्व परिचित पड़ोसी परमानंद ध्रुव के घर खेलने गई थी। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।

घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस टीम गठित कर आरोपी की तलाश की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज
पुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 340/26 दर्ज किया है। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामले में आगे की जांच संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
मासूम की सुरक्षा और संवेदनशीलता जरूरी
तीन वर्ष की बच्ची से जुड़ा यह मामला बाल सुरक्षा और बच्चों के प्रति संवेदनशील व्यवहार की आवश्यकता को रेखांकित करता है। ऐसे मामलों में पीड़ित बच्ची की सुरक्षा, देखभाल और गोपनीयता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कानून के अनुसार, पीड़ित की पहचान उजागर करने वाली जानकारी प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए।
आरोपी की पहचान: परमानंद ध्रुव, पिता घूरा ध्रुव, उम्र 35 वर्ष। पुलिस के अनुसार, आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की जा रही है। मामले में आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।

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