सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही, पिपरिया तहसीलदार प्रमोद चंद्रवंशी निलंबित

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राजस्व प्रकरणों की समीक्षा में सामने आई गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता, छत्तीसगढ़ शासन ने तत्काल प्रभाव से जारी किया निलंबन आदेश

कबीरधाम/रायपुर। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में दर्ज शिकायतों के निराकरण में गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरतने के मामले में छत्तीसगढ़ शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कबीरधाम जिले की पिपरिया तहसील में पदस्थ तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से 16 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के अंतर्गत राजस्व विभाग से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान शिकायतों के निराकरण में तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी द्वारा गंभीर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरते जाने का मामला सामने आया। इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है।

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तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित अधिकारी के कृत्य को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। शासन ने प्रमोद कुमार चंद्रवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है।

कबीरधाम जिला मुख्यालय निर्धारित

निलंबन अवधि के दौरान प्रमोद कुमार चंद्रवंशी का मुख्यालय जिला कबीरधाम निर्धारित किया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार जारी किया गया है। इस पर धनंजय नेताम, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण में लापरवाही के मामले में हुई इस कार्रवाई को राजस्व विभाग के कामकाज में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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