गरबा की वेशभूषा में सिगरेट पीने और पिस्टलनुमा वस्तु दिखाने पर 9 गिरफ्तार
इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वायरल वीडियो के बाद सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई, बीएनएस की धाराओं में अपराध दर्ज
बिलासपुर। गरबा नृत्य की वेशभूषा में सिगरेट का सेवन करते हुए और पिस्टल जैसी वस्तु का प्रदर्शन करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बिलासपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, वीडियो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर प्रसारित किया गया था। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196, 299 एवं 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।

सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए बनाया गया था वीडियो
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, एक शिकायतकर्ता ने थाना सिविल लाइन पहुंचकर वायरल वीडियो के संबंध में लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत में बताया गया कि एक महिला और उसके महिला-पुरुष सहयोगियों ने गरबा नृत्य की वेशभूषा में सिगरेट का सेवन करते हुए तथा हाथ में पिस्टल जैसी वस्तु लेकर वीडियो बनाया। आरोप है कि इस वीडियो का उपयोग गरबा टिकट और मेकअप के प्रचार-प्रसार के लिए किया गया तथा इसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर साझा किया गया।

शिकायतकर्ता ने वीडियो में प्रदर्शित गतिविधियों को भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के विपरीत और अशोभनीय बताते हुए आशंका जताई कि इससे युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ सकता है तथा सामाजिक भावनाएं आहत हो सकती हैं।
शिकायत के बाद अपराध दर्ज, 9 आरोपी गिरफ्तार
शिकायत और उपलब्ध वीडियो के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 1390/2026 दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में नौ आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी पुलिस ने दी है। सभी आरोपियों के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस के अनुसार, उन्हें अधिकतम निर्धारित राशि से बाउंड ओवर कराने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है, ताकि भविष्य में कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।
पुलिस वीडियो में दिखाई गई गतिविधियों और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। पिस्टलनुमा दिखाई गई वस्तु वास्तविक हथियार थी या कोई अन्य वस्तु, इस संबंध में पुलिस की ओर से जारी जानकारी में स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।
धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के दुरुपयोग पर चेतावनी
बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक आस्था, परंपराओं और सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग प्रचार या मनोरंजन के नाम पर इस तरह नहीं किया जाना चाहिए, जिससे किसी वर्ग की भावनाएं आहत हों या कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर लाइक, व्यूज और प्रचार पाने के लिए आपत्तिजनक सामग्री अथवा हथियारनुमा वस्तुओं का प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली आपत्तिजनक और भ्रामक सामग्री पर निगरानी रखी जा रही है।
आमजन से जिम्मेदारीपूर्वक सोशल मीडिया उपयोग की अपील
पुलिस ने नागरिकों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने और किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को बिना सत्यापन आगे प्रसारित नहीं करने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयासों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल, मामले में नौ आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद विवेचना जारी है। आरोपों की पुष्टि जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगी।
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