गुजरात से नाबालिग पीड़िता बरामद, पचपेड़ी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

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रिपोर्टर ✒️ रूपचंद रॉय

शादी का झांसा देकर ले जाने और दुष्कर्म का आरोप, पुलिस टीम ने अहमदाबाद के भाट क्षेत्र में की कार्रवाई

बिलासपुर। थाना पचपेड़ी पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने गुजरात के अहमदाबाद जिले के भाट क्षेत्र में तलाश अभियान चलाकर पीड़िता को बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी को 11 अक्टूबर 2026 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना पचपेड़ी में अपराध क्रमांक 256/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2), 64(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। प्रकरण में आरोपी विजय दास (29 वर्ष), पिता दिलहरण दास, निवासी ग्राम कुकुसदा, जिला मुंगेली पर नाबालिग पीड़िता को प्रेम और शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाने का आरोप है।

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वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गुजरात पहुंची टीम

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उपमहानिरीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और एसडीओपी मस्तूरी के मार्गदर्शन में पीड़िता की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अनुमति प्राप्त करने के बाद टीम गुजरात रवाना हुई। तलाश के दौरान पुलिस ने अहमदाबाद जिले के भाट क्षेत्र में आरोपी के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया।

पीड़िता के बयान के आधार पर कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, थाना पचपेड़ी लौटने के बाद पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। बयान में पीड़िता ने बताया कि उसकी आरोपी से पहले गुजरात के भाट क्षेत्र में पहचान हुई थी। इसके बाद आरोपी उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने गांव कुकुसदा ले गया और बाद में अहमदाबाद ले गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके नाबालिग होने की जानकारी के बावजूद उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया।

आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया

मामले में प्रशिक्षु थाना प्रभारी टामेश्वर कंवर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। पुलिस टीम में आरक्षक कृष्णा बिंझवार और महिला आरक्षक यशोदा कश्यप शामिल रहे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पुलिस ने प्रकरण में संबंधित धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई की है। पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी गई है।

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