सूचना का अधिकार संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर शिक्षक संतोष कुमार यादव निलंबित
संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने जारी किया आदेश, जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली के प्रस्ताव पर हुई कार्रवाई
मुंगेली । सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों की जानकारी तैयार करने एवं संबंधित सूचना जिला कार्यालय के सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करने के निर्देशों का पालन नहीं करने के मामले में मुंगेली जिले के शिक्षक संतोष कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया है। संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा 4 नवंबर 2026 को जारी निलंबन आदेश में शिक्षक के कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में माना गया है।

जारी आदेश के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली के पत्र क्रमांक स्का.गा./2026/6618, दिनांक 21 अक्टूबर 2026 के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। संतोष कुमार यादव, शिक्षक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय नवागांव (घु.), विकासखंड एवं जिला मुंगेली को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी मुंगेली निर्धारित किया गया है।

सूचना का अधिकार संबंधी निर्देशों की अवहेलना का मामला
निलंबन आदेश में उल्लेख किया गया है कि संतोष कुमार यादव को स्काउट गाइड शाखा के कक्ष क्रमांक 268 में प्रति सप्ताह दो दिवस उपस्थित होकर स्काउट गाइड से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों की जानकारी तैयार करने तथा संबंधित जानकारी जिला कार्यालय के सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।
इसके साथ ही स्काउट गाइड से संबंधित अन्य वित्तीय अभिलेखों, कैशबुक आदि संधारित करने के लिए भी निर्देशित किया गया था। आदेश के अनुसार, निर्धारित समय सीमा में शिक्षक द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रभावित हुई।
आदेश में यह भी उल्लेख है कि संबंधित जानकारी समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण कलेक्टर जनदर्शन, सीएम हेल्पलाइन तथा सुशासन तिहार में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति निर्मित हुई, जिससे विभाग की छवि धूमिल होने की बात कही गई है।
सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन का उल्लेख
संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा जारी आदेश में संबंधित शिक्षक के कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में माना गया है। जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली से प्राप्त प्रस्ताव एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) के तहत संतोष कुमार यादव को निलंबित किया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रखेंगे। निलंबन आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
विभागीय कार्रवाई से शिक्षा विभाग में चर्चा
शिक्षक के निलंबन की कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में मामले को लेकर चर्चा हो रही है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का समय पर निराकरण और विभागीय निर्देशों का पालन प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ऐसे में विभागीय आदेशों की अवहेलना को लेकर की गई कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही से जोड़कर देखा जा रहा है।
हालांकि, निलंबन एक विभागीय कार्रवाई है और मामले में आगे की विभागीय प्रक्रिया के बाद ही अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी। आदेश की प्रतिलिपि लोक शिक्षण संचालनालय, जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली, विकासखंड शिक्षा अधिकारी मुंगेली, संबंधित विद्यालय के प्रधान पाठक तथा शिक्षक को आवश्यक कार्रवाई और सूचना के लिए भेजी गई है।

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