नियम विरुद्ध बनी शाला विकास समिति का गठन निरस्त

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पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल दाऊपारा में अध्यक्ष पद के निर्वाचन को लेकर शिकायत पर जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी की कार्रवाई

मुंगेली। पीएम श्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दाऊपारा, मुंगेली में विद्यालय प्रबंधन समिति/शाला विकास समिति के गठन को लेकर सामने आई शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने कार्रवाई की है। शिकायत की जांच के बाद समिति का गठन निर्धारित प्रक्रिया एवं शासन के निर्देशों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने पूर्व में किए गए शाला विकास समिति के गठन को निरस्त कर दिया है। साथ ही शासन के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित प्राचार्य को दिए गए हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली द्वारा 1 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र क्रमांक स्था./सेजेस/2026-27/6122 में पीएम श्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दाऊपारा के प्राचार्य को उक्त संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर एवं अध्यक्ष, संचालन प्रबंधन समिति, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम विद्यालय, जिला मुंगेली को भी भेजी गई है।

अध्यक्ष पद के निर्वाचन को लेकर हुई थी शिकायत

मामला शाला विकास समिति के अध्यक्ष पद पर हुए निर्वाचन से जुड़ा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कबीर वार्ड मुंगेली निवासी एवं नगर मंडल उपाध्यक्ष भाजपा मुंगेली विजय कुमार यादव, पिता स्वर्गीय भागवत प्रसाद यादव ने कलेक्टर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत में पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल दाऊपारा में शाला विकास समिति के अध्यक्ष पद पर हुए निर्वाचन को नियम विरुद्ध बताते हुए समिति के गठन/चुनाव को निरस्त किए जाने की मांग की गई थी।

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शिकायत को कलेक्टर कार्यालय में शिकायत पंजीयन क्रमांक 18230 के तहत दर्ज किया गया था। शिकायत के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने पत्र क्रमांक 5524/कले.जन./शिका./2026 दिनांक 09 सितंबर 2026 के माध्यम से जांच के लिए समिति गठित की थी।

22 सितंबर को हुई जांच, 29 को रिपोर्ट प्रस्तुत

शिकायत की जांच के लिए नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा 22 सितंबर 2026 को संबंधित मामले की जांच की गई। जांच के बाद जांच प्रतिवेदन 29 सितंबर 2026 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया।

जांच प्रतिवेदन में सामने आए तथ्यों एवं शासन के दिशा-निर्देशों के परीक्षण के बाद मामले में कार्रवाई की गई। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक GENS-II/5538/2026-SAMAGRA SHIKSHA SECTION दिनांक 12 जून 2026 में दिए गए निर्देशों को आधार बनाया है।

जांच में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं मिला गठन

जिला शिक्षा अधिकारी के जारी आदेश में कहा गया है कि जांच प्रतिवेदन के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं किया गया था। इसे नियम विरुद्ध पाए जाने के बाद पूर्व में किए गए शाला विकास समिति के गठन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

आदेश में संबंधित विद्यालय को शासन के 12 जून 2026 के निर्देश के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि अब विद्यालय में समिति गठन की प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप दोबारा पूरी करनी होगी।

शिकायत के बाद पूर्व समिति पर कार्रवाई

शाला विकास समिति के गठन को लेकर की गई शिकायत पर जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की कार्रवाई से पूर्व गठित समिति के गठन पर उठे सवालों को प्रशासनिक जांच में गंभीरता मिली है। हालांकि आदेश में कार्रवाई का आधार जांच प्रतिवेदन एवं शासन के दिशा-निर्देशों को बताया गया है।

विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन विद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ऐसे में समिति के गठन में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के बाद अब दाऊपारा स्थित पीएम श्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया शासन के निर्देशों के अनुसार कराए जाने की उम्मीद है।

प्रशासनिक आदेश के बाद यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि शिकायत के आधार पर जांच कराई गई और जांच प्रतिवेदन के आधार पर पूर्व में गठित समिति को निरस्त करते हुए नए सिरे से विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन के निर्देश जारी किए गए हैं।

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