मुड़पार-रमपुरा में प्रदूषण पर पर्यावरण मंडल सख्त, बालाजी पावर एंड इस्पात प्लांट को नोटिस – 7 खामियां उजागर, 15 दिन में जवाब नहीं तो 30 हजार जुर्माना

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रिपोर्टर विनय सिंह ब्यूरो बेमेतरा

बेमेतरा । जिले के औद्योगिक क्षेत्र मुड़पार-रमपुरा में संचालित बालाजी पावर एंड इस्पात प्लांट पर पर्यावरण नियमों की अनदेखी भारी पड़ गई है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने प्लांट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

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क्या है पूरा मामला?
स्थानीय लोगों द्वारा लगातार वायु प्रदूषण और धूल की शिकायत की जा रही थी। शिकायत के बाद पर्यावरण मंडल की टीम ने प्लांट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

निरीक्षण में मिली 7 बड़ी खामियां –

  1. चिमनी से मानक से अधिक काला धुआं निकलना
  2. प्लांट परिसर और आसपास धूल का भारी जमाव
  3. धूल नियंत्रण के लिए पानी छिड़काव की व्यवस्था न होना
  4. वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का सही संचालन नहीं होना
  5. कच्चे माल के खुले भंडारण से उड़ती धूल
  6. पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन
  7. नियमित मॉनिटरिंग रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करना

पर्यावरण मंडल की बड़ी कार्रवाई
पर्यावरण संरक्षण मंडल ने प्रबंधन को 15 दिन के भीतर लिखित जवाब देने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि सभी खामियों को तत्काल सुधारा जाए।

अधिकारी ने बताया कि उल्लंघनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) लगाई जाएगी। यदि समय पर सुधार नहीं हुआ तो प्लांट के खिलाफ वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें प्लांट बंद करने तक की कार्रवाई शामिल है।

30 हजार का जुर्माना
नोटिस में साफ कहा गया है कि यदि 15 दिन के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो हर रोज 30 हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।

इस कार्रवाई के बाद जिले के अन्य प्रदूषणकारी उद्योगों में भी हड़कंप मच गया है।

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