स्थानीय आम/उप निर्वाचन मई 2026 :
नगरीय निकायों में 240 एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों में 392 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में ,
मतदान की तैयारियां पूर्ण
रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में चल रहे नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्रों की जांच, संवीक्षा एवं नाम वापसी की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। आयोग द्वारा जारी विस्तृत आंकड़ों के अनुसार नगरीय निकायों में कुल 240 तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों में कुल 392 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में उतरेंगे।
त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के अंतर्गत पंच पद के लिए कुल 1136 पद निर्धारित थे, जिनमें 385 पदों पर कोई नामांकन प्राप्त नहीं हुआ तथा 4 पदों पर नामांकन निरस्त किए गए। 640 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ है, जबकि शेष 107 पदों पर मतदान कराया जाएगा, जिनके लिए कुल 246 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरपंच पद के लिए कुल 82 पदों में से 30 पदों पर नामांकन प्राप्त नहीं हुए तथा 3 नामांकन निरस्त हुए। 15 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ है और शेष 34 पदों पर मतदान होगा, जहां कुल 105 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं। इसी प्रकार जनपद सदस्य के 10 पदों पर सभी स्थानों पर सविरोध निर्वाचन होगा तथा इन पदों के लिए कुल 41 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
नगरीय निकाय निर्वाचन के अंतर्गत पार्षद पद के कुल 71 स्थानों पर मतदान कराया जाएगा। इन पदों के लिए कुल 221 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अध्यक्ष पद के 5 स्थानों पर भी निर्वाचन होगा, जिनके लिए कुल 19 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया है। इन पदों पर न तो कोई नामांकन निरस्त हुआ और न ही कोई निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ है।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने जानकारी दी है कि नगरीय निकायों के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों के चुनाव मतपेटी (बैलेट बॉक्स) के माध्यम से संपन्न कराए जाएंगे। मतदान मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच (FLC) 29 मई 2026 से प्रारंभ की जाएगी, जिसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सविरोध निर्वाचन वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था एवं मतदान केंद्रों की मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। आयोग ने मौसम को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए छाया, पेयजल तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश जारी किए हैं।

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