‘अभियान संवेदना’ के तहत 15 वर्षीय गुम बालिका सकुशल बरामद

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नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले अपचारी बालक पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई, शादी का झांसा देकर शोषण करने वाला आरोपी भी गिरफ्तार

रायगढ़। रायगढ़ पुलिस द्वारा संचालित ‘अभियान संवेदना’ के तहत नाबालिगों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द एवं धरमजयगढ़ पुलिस ने 15 वर्षीय गुम बालिका को सकुशल बरामद कर प्रकरण में संलिप्त विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया है। वहीं महिला थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर महिला का शोषण करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में हुई इन दोनों कार्रवाइयों को पुलिस की संवेदनशील और त्वरित कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।

15 वर्षीय बालिका को सकुशल खोज निकाला

पुलिस के अनुसार 14 जून 2026 को बालिका की मां ने चौकी रैरूमाखुर्द में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री 10 जून से लापता है। परिजनों ने आशंका जताई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे बहला-फुसलाकर ले जाया गया है। शिकायत पर अपराध क्रमांक 165/2026 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई।

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पुलिस टीम ने लगातार पतासाजी और जांच के बाद 18 जून को बालिका को सकुशल बरामद किया। बालिका को उसकी मां की उपस्थिति में चौकी लाया गया, जहां आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई।

पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज

जांच के दौरान बालिका के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अतिरिक्त धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराएं जोड़ी गईं। पुलिस ने विधि से संघर्षरत बालक की तलाश कर उसे अभिरक्षा में लिया।

पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर 1 जुलाई 2026 को विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए अपचारी बालक को निरुद्ध कर बाल न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

काउंसलिंग और न्यायालयीन बयान भी दर्ज

रायगढ़ पुलिस ने बताया कि बालिका का न्यायालय में बयान दर्ज कराया गया। साथ ही बाल कल्याण समिति के माध्यम से उसकी काउंसलिंग भी कराई गई, ताकि उसे मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराया जा सके।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और त्वरित हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक है, और अभियान संवेदना इसी उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है।

शादी का झांसा देकर शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार

दूसरे मामले में महिला थाना रायगढ़ ने शादी का झांसा देकर महिला के साथ धोखाधड़ी और शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 2 जुलाई 2026 को 31 वर्षीय पीड़िता ने लिखित शिकायत दर्ज कराई कि वर्ष 2018 में उसकी पहचान महेंद्र पासवान से हुई थी।

आरोप है कि आरोपी ने स्वयं को अविवाहित बताकर विवाह का आश्वासन दिया और लंबे समय तक विश्वास में रखा। बाद में पीड़िता को जानकारी मिली कि आरोपी पहले से विवाहित है और उसके बच्चे भी हैं। सच्चाई सामने आने के बाद विवाद बढ़ा और आरोपी ने पीड़िता से संबंध तोड़ दिए।

आरोपी न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

महिला थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 64/2026 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बयान, चिकित्सीय परीक्षण और अन्य साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने आरोपी महेंद्र पासवान (31) को उसके निवास से हिरासत में लिया।

पूछताछ और प्रारंभिक जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

रायगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर शून्य सहनशीलता नीति अपनाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में त्वरित जांच, पीड़ितों की सुरक्षा और दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

‘अभियान संवेदना’ के तहत आने वाले दिनों में भी संवेदनशील मामलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि समाज में सुरक्षा और विश्वास का वातावरण मजबूत हो सके।

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