नक्शा स्वीकृति के विपरीत निर्माण पर नगर निगम की कार्रवाई, अतिरिक्त निर्माण हटाया

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वार्ड 30 शंकरनगर में द्वितीय तल पर किए गए निर्माण को हटाया, किस्टल आर्केड के सामने अनुमति से अधिक अतिरिक्त निर्माण पर भी कार्रवाई

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा शहर में स्वीकृत नक्शे के विपरीत एवं अनुमति से अधिक किए गए निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में नगर निगम जोन 3 द्वारा वार्ड क्रमांक 30 शंकरनगर क्षेत्र में नक्शा स्वीकृति के विपरीत द्वितीय तल पर किए गए निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई।

नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन 3 जोन कमिश्नर प्रीति सिंह के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। इस दौरान कार्यपालन अभियंता ईश्वर लाल टावरे एवं सहायक अभियंता नरेश कुमार साहू की उपस्थिति में निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर संबंधित निर्माणकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की।

नोटिस देने के बाद निर्माण हटाया

नगर निगम के अनुसार शंकरनगर वार्ड क्रमांक 30 क्षेत्र में एक निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नक्शे के विपरीत द्वितीय तल पर निर्माण किया गया था। नगर निगम जोन 3 की टीम ने मौके पर पहुंचकर संबंधित निर्माणकर्ता को नियमानुसार नोटिस प्रक्रिया के तहत नोटिस दिया। इसके बाद स्थल पर किए गए अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई।

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निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर में भवन निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शे और निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है। स्वीकृत अनुमति के विपरीत निर्माण पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

किस्टल आर्केड के सामने भी अतिरिक्त निर्माण हटाया

इसी तरह नगर निगम जोन 3 के नगर निवेश विभाग द्वारा जोन क्षेत्र अंतर्गत किस्टल आर्केड के सामने अनुमति से अधिक किए गए अतिरिक्त निर्माण के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।

नगर निगम की टीम ने संबंधित निर्माणकर्ता को नियमानुसार नोटिस देने के बाद स्थल पर पहुंचकर अनुमति से अधिक किए गए अतिरिक्त निर्माण को हटाने की कार्रवाई की।

नगर निगम जोन 3 द्वारा की गई इन कार्रवाइयों के बाद स्वीकृत नक्शे और अनुमति के विपरीत निर्माण करने वाले निर्माणकर्ताओं में हड़कंप की स्थिति रही। निगम अधिकारियों का कहना है कि भवन निर्माण में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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