आदतन अपराधी राजकुमार उर्फ चेतन साहू तीन माह के लिए जिला बदर
18 आपराधिक मामलों में नामजद आरोपी को रायपुर समेत छह जिलों की सीमा से किया गया निष्कासित
रायपुर। कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण के अभियान के तहत आदतन अपराधी राजकुमार उर्फ चेतन साहू के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे तीन माह के लिए छह जिलों से जिला बदर कर दिया है। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत आदेश जारी करते हुए आरोपी को रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस के अनुसार आरोपी राजकुमार उर्फ चेतन साहू (30 वर्ष), निवासी दुर्गा पारा, शिव मंदिर के पास, संतोषी नगर, थाना टिकरापारा, लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है। उसके विरुद्ध वर्ष 2010 से लगातार गंभीर प्रकृति के अपराध दर्ज होते रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ थाना टिकरापारा में मारपीट, जान से मारने की धमकी, नकबजनी, लूट, आर्म्स एक्ट, जुआ अधिनियम और आबकारी अधिनियम सहित कुल 18 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
पुलिस उपायुक्त (पश्चिम क्षेत्र) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर पूरे मामले की विस्तृत जांच की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी के विरुद्ध पूर्व में कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन उसके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ। लगातार अपराधों में संलिप्त रहने और क्षेत्र में भय का वातावरण उत्पन्न करने के कारण उसके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की अनुशंसा की गई।

उपलब्ध साक्ष्यों, आपराधिक रिकॉर्ड और पुलिस प्रतिवेदन का परीक्षण करने के बाद पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार आरोपी को तीन माह की अवधि के लिए रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है।
कमिश्नरेट पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदतन अपराधियों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस का कहना है कि आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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