ग्राम बरेला सड़क हादसे में आरोपी कार चालक गिरफ्तार, महिला की मौत के मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई
गलत दिशा में तेज रफ्तार कार चलाकर मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, एक महिला की मौत और दो लोग गंभीर घायल; आरोपी न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
मुंगेली। जरहागांव थाना पुलिस ने ग्राम बरेला में हुई भीषण सड़क दुर्घटना के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कथित रूप से गलत दिशा से तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक नगर पंडरिया निवासी विश्वनाथ बसोर ने थाना जरहागांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 1 अगस्त 2026 को उनकी भाभी किरण बसोर अपने साथी के साथ ग्राम हरदी में शादी समारोह के ऑर्डर संबंधी कार्य से गई थीं। लौटते समय ग्राम बरेला मुख्य मार्ग पर सड़क पर गाय होने के कारण उन्होंने अपनी एचएफ डिलक्स मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी कर दी। इसी दौरान मुंगेली से बिलासपुर की ओर जा रही सफेद रंग की स्कोडा कार क्रमांक CG 15 DN 3866, जिस पर सीएमओ (यूएडी) सीजी गवर्नमेंट अंकित था, ने कथित रूप से गलत दिशा से तेज रफ्तार में आकर मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी।

दुर्घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि किरण बसोर एवं मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। मामले में थाना जरहागांव में अपराध क्रमांक 110/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281, 125(ए) एवं 105 के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी आशीष अरोरा के मार्गदर्शन में थाना जरहागांव पुलिस ने तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए। जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पाया कि कार चालक ने अत्यंत लापरवाही एवं कथित रूप से जानबूझकर वाहन चलाते हुए दुर्घटना को अंजाम दिया।
पुलिस ने आरोपी अमरेश सिंह (58 वर्ष), निवासी महेश्वर कॉलोनी, गोधनपुर, थाना गांधीनगर, अंबिकापुर को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त स्कोडा कार जब्त कर ली। आरोपी को 3 अगस्त 2026 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं तथा सड़क पर किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक शोभा यादव, प्रधान आरक्षक नवीन कुमार जांगड़े, सहायक उपनिरीक्षक लखीराम नेताम, आरक्षक उमेश सोनवानी एवं रामचंद्र जोशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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