गौ-तस्करी का भंडाफोड़: 5 गौवंशों से भरी पिकअप पकड़ी, 3 तस्कर गिरफ्तार
संबलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बिना चारा-पानी के वाहन में ठूंसकर ले जाए जा रहे थे गौवंश
रिपोर्टर विनय सिंह, ब्यूरो बेमेतरा
बेमेतरा। जिले में गौ-तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चौकी संबलपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गौवंशों से भरी एक पिकअप वाहन को पकड़कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार वाहन क्रमांक CG 25 L 7556 में पांच गौवंशों को क्रूरतापूर्वक तरीके से भरकर कबीरधाम जिले की ओर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने सभी गौवंशों को वाहन से मुक्त कराकर सुरक्षित गौशाला भिजवाया है। तस्करी में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त किया गया है।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी
मामले का खुलासा 23 सितंबर की शाम करीब 4 बजे हुआ। गौ-सेवक मनीष शुक्ला (46), निवासी खैरा को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम नारायणपुर-मारो की तरफ से एक पिकअप वाहन में गौवंशों को भरकर कबीरधाम जिले की ओर ले जाया जा रहा है।

सूचना मिलने के बाद संबलपुर पुलिस टीम ने अपने साथियों के साथ ग्राम खेड़ा और संबलपुर के बीच घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन की तलाश शुरू की। शाम करीब 5:30 बजे जैसे ही संदिग्ध पिकअप वहां पहुंची, पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया।
पुलिस के अनुसार चालक ने वाहन रोकने के बजाय तेज रफ्तार से संबलपुर की ओर भगाने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस टीम ने वाहन का पीछा किया और संबलपुर के अंबतीबाई चौक के पास घेराबंदी कर पिकअप को रोक लिया।
झुलना के दो युवकों सहित तीन गिरफ्तार
पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों में जयपाल साहू (20 वर्ष) और राजेन्द्र यादव (26 वर्ष) दोनों निवासी ग्राम झुलना, चौकी मारो शामिल हैं। इनके साथ वाहन चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले में आगे की कार्रवाई की।
वाहन के अंदर मिले पांच गौवंश
पिकअप वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस को उसके अंदर पांच गौवंश मिले। पुलिस के अनुसार गौवंशों को रस्सियों से बांधकर वाहन में बेहद तंग और असुविधाजनक स्थिति में रखा गया था। उन्हें बिना पर्याप्त चारा-पानी के वाहन में एक-दूसरे के ऊपर रखा गया था।
पुलिस ने तत्काल सभी गौवंशों को वाहन से बाहर निकाला और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए गौशाला भेजने की व्यवस्था की। कार्रवाई के दौरान वाहन को भी जब्त कर लिया गया।
पशु क्रूरता एवं संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज
चौकी संबलपुर पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
पुलिस मामले में वाहन के उपयोग और गौवंशों को ले जाने से संबंधित परिस्थितियों की भी जांच कर रही है।
पुलिस टीम की रही महत्वपूर्ण भूमिका
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी संबलपुर सहायक उप निरीक्षक कृष्ण कुमार क्षत्री, प्रधान आरक्षक गौरीशंकर शर्मा, आरक्षक धनंजय सिंह, जितेन्द्र धनकर सहित चौकी संबलपुर के समस्त स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस अधीक्षक बेमेतरा ने जिले में गौ-तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। पुलिस का कहना है कि जिले में गौ-तस्करी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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