गौवंश तस्करी पर साजा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 आरोपी गिरफ्तार

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04 भैंसे, पिकअप वाहन और दो मोटरसाइकिल समेत 3.39 लाख रुपए का सामान जब्त

बेमेतरा। जिले में गौवंश तस्करी के खिलाफ साजा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार नग भैंसे, घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन और दो मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। जब्त संपत्ति की कुल कीमत करीब 3 लाख 39 हजार रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार मवेशियों को बिना वैधानिक दस्तावेज के क्रूरतापूर्वक परिवहन कर मध्यप्रदेश स्थित कत्लखाने ले जाया जा रहा था।

पुलिस के मुताबिक 30 सितंबर 2026 को गणेश वैष्णव, निवासी कोदवा, थाना साजा ने सूचना के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्हें जानकारी मिली थी कि पिकअप वाहन क्रमांक CG 04 NZ 5877 में चार भैंसों को ग्राम बेरला से साजा होते हुए मध्यप्रदेश की ओर ले जाया जा रहा है। वाहन के आगे दो मोटरसाइकिलों पर चार व्यक्ति पायलेटिंग करते हुए चल रहे थे।

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सूचना मिलने के बाद गणेश वैष्णव अपने गौवंश सेवक साथियों के साथ ग्राम परपोड़ा और मोहभट्ठा के बीच स्थित पुल के पास पहुंचे और वाहन का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद उक्त पिकअप वाहन वहां पहुंचा। वाहन में चार भैंसे तथा चालक लक्ष्मण मेरावी सहित अन्य लोग सवार पाए गए। वाहन के आगे CG 08 AT 2715 और CG 09 JN 7515 नंबर की मोटरसाइकिलों पर चार व्यक्ति पायलेटिंग करते हुए मिले।

वैधानिक दस्तावेज नहीं मिले

पुलिस के अनुसार मवेशियों के संबंध में पूछताछ करने पर संबंधित व्यक्ति कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। प्रारंभिक जांच में मवेशियों को बिना पर्याप्त चारा-पानी के क्रूरतापूर्वक परिवहन किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने पिकअप वाहन और मवेशियों को थाना साजा लाकर कार्रवाई शुरू की।

लिखित आवेदन और प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(घ) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

पूछताछ में सामने आए सात आरोपी

घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव एवं एसडीओपी बेरला रुचि वर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी साजा निरीक्षक जनक साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच आगे बढ़ाई।

विवेचना के दौरान पुलिस ने धनीराम मेरावी, राकेश मेरावी, लेखू मेरावी, भारत मरकाम, राजकुमार मेरावी, लक्ष्मण मेरावी और मनीष राज मेरावी से पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।

3.39 लाख रुपए की संपत्ति जब्त

पुलिस ने आरोपियों से चार नग गौवंश, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 44 हजार रुपए, पिकअप वाहन क्रमांक CG 04 NZ 5877 जिसकी कीमत करीब 2.50 लाख रुपए, मोटरसाइकिल CG 08 AT 2715 की कीमत करीब 30 हजार रुपए तथा मोटरसाइकिल CG 09 JN 7515 की कीमत करीब 15 हजार रुपए बताई गई है। इस तरह पुलिस ने कुल करीब 3 लाख 39 हजार रुपए की संपत्ति जब्त की है।

न्यायिक रिमांड पर भेजे गए आरोपी

पुलिस ने मामले में राजकुमार मेरावी (32), धनीराम मेरावी (55), लेखू मेरावी (25), भारत मरकाम (46) और राकेश मेरावी (22), सभी निवासी बहेराखार, थाना रेंगाखार, जिला कबीरधाम तथा लक्ष्मण मेरावी (27) और मनीष राज मेरावी (18), दोनों निवासी पंडरिया, थाना रेंगाखार, जिला कबीरधाम को 30 सितंबर को विधिवत गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

पुलिस टीम और गौवंश सेवकों की रही भूमिका

पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी साजा निरीक्षक जनक साहू, उप निरीक्षक असीम किर्तनीया, प्रधान आरक्षक दुर्गेश तिवारी, शिवराज सिंह, आरक्षक शिव कुमार यादव, राजू यादव, गोकुल सोनी, अर्जुन ध्रुर्वे, रामानुज जायसवाल सहित थाना साजा के पुलिस स्टाफ और गौवंश सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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