बरेला में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप
रास्ते से अगवा करने, बेल्ट से मारपीट और नशीला इंजेक्शन लगाने की शिकायत; दो नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
तखतपुर। मुंगेली जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरेला में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शिकायत के अनुसार, छात्रा को रास्ते से जबरन ले जाकर मारपीट की गई और बाद में एक मकान में नशीला इंजेक्शन लगाए जाने का आरोप है। घटना के बाद पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद परिजन उसे लेकर पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रास्ते में रोककर मारपीट करने का आरोप
शिकायत के मुताबिक, 29 सितंबर 2026 की शाम नाबालिग छात्रा अपनी सहेली के घर से वापस लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में दो युवकों ने उसे कथित रूप से रोक लिया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दोनों ने गाली-गलौज करते हुए छात्रा को जान से मारने की धमकी दी तथा बेल्ट से मारपीट की। इसके बाद उसे 500 रुपए देकर घटना के संबंध में किसी को नहीं बताने की धमकी देने का भी आरोप है।

डर के कारण दूसरे शहर चली गई छात्रा
घटना के बाद भयभीत छात्रा अपने घर जाने के बजाय बस में बैठकर रतनपुर चली गई। वहां एक अज्ञात महिला द्वारा उसे सहारा दिए जाने की बात शिकायत में कही गई है। अगले दिन 30 सितंबर को छात्रा घर लौटने के लिए निकली और सकरी से बस बदलकर बरेला पहुंची।

बरेला पहुंचते ही दोबारा पकड़ने का आरोप
शिकायत के अनुसार, शाम करीब 5 बजे बरेला पहुंचने के बाद दोनों आरोपी कथित रूप से छात्रा के पास पहुंचे और उसे जबरन पकड़कर एक मकान में ले गए। वहां छात्रा के साथ मारपीट करने तथा उसके हाथ पकड़कर जबरन नशीला इंजेक्शन लगाए जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में कहा गया है कि इंजेक्शन लगाए जाने के बाद छात्रा बेहोश हो गई।
होश में आने के बाद छात्रा ने दोनों आरोपियों को वहां मौजूद देखा। इसके बाद वह किसी तरह वहां से निकलकर अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। परिजनों ने छात्रा को लेकर पुलिस से संपर्क किया।
पुलिस ने दर्ज किया अपराध
जरहागांव थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(2), 65(1), 137(2), 351(3), 115(2), 296 एवं 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है और घटना से जुड़े तथ्यों एवं साक्ष्यों की जांच की जा रही है।
पीड़िता की पहचान गोपनीय
नाबालिग पीड़िता की पहचान कानूनन गोपनीय रखी गई है। मामले में पुलिस की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

The News Related To The News Engaged In The www.apnachhattisgarh.com Web Portal Is Related To The News Correspondents The Editor Does Not Necessarily Agree With These Reports The Correspondent Himself Will Be Responsible For The News.
