शादी का झांसा देकर दुष्कर्म: रायपुर में मुख्य आरोपी सहित होटल मैनेजर गिरफ्तार

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वीडियो बनाकर परिजनों को भेजा, पुलिस ने 24 घंटे में की कार्रवाई; होटल संचालकों को सख्त चेतावनी

रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के मध्य जोन अंतर्गत थाना मौदहापारा पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने के गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और होटल मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार, 26 अप्रैल 2026 को पीड़िता ने थाना मौदहापारा में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी टोनी ध्रुव उर्फ मुन्नू ने शादी का प्रलोभन देकर उसे जी.ई. रोड स्थित देविका होटल ले गया। वहां अपने परिचित होटल मैनेजर नितेश कुमार खुंटे की मदद से बिना वैध पहचान पत्र के कमरा लिया गया।

आरोप है कि होटल के कमरे में आरोपी ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसका वीडियो बना लिया। बाद में यह वीडियो पीड़िता के परिजनों को भेज दिया गया और आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराध क्रमांक 75/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 एवं 3(5) के तहत कार्रवाई शुरू की। जांच के दौरान पुलिस टीम ने 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी टोनी ध्रुव (23 वर्ष) निवासी बीएसयूपी कॉलोनी, तेलीबांधा और होटल मैनेजर नितेश कुमार खुंटे (26 वर्ष) निवासी जिला शक्ती को गिरफ्तार कर लिया।

जांच में यह भी सामने आया कि होटल मैनेजर ने नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना आईडी प्रूफ के कमरा उपलब्ध कराया, जिससे अपराध को अंजाम देने में मदद मिली। इस पर उसके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की गई है।

होटल संचालकों को चेतावनी
पुलिस ने सभी होटल, लॉज और गेस्ट हाउस संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक ग्राहक का वैध पहचान पत्र लेना और उसका रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। बिना आईडी प्रूफ के कमरा देना या नियमों में लापरवाही बरतना गंभीर अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई, लाइसेंस निरस्तीकरण तक की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर में समय-समय पर होटल और लॉज की जांच की जाएगी और नियमों के उल्लंघन पर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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