मुंगेली नगर पालिका को मिली बड़ी सौगात: 15वें वित्त आयोग से ₹1.96 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों को हरी झंडी
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- पेयजल संकट होगा दूर: शहर के 15 वार्डों में बिछेगा पाइपलाइन का जाल, लाखों की लागत से मंजूर हुए काम।
- विद्युत विस्तार को भी मंजूरी: वार्ड क्रमांक 16 में बिजली पोल एक्सटेंशन के लिए राशि स्वीकृत।
- मंत्रालय का आदेश जारी: नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने जारी की प्रशासनिक और तकनीकी शर्तों के साथ अनुमति।
रायपुर / मुंगेली । छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के अंतर्गत आने वाले ‘नगर पालिका परिषद मुंगेली’ के नागरिकों के लिए एक बेहद राहत भरी और अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय (नवा रायपुर, अटल नगर) द्वारा 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत मुंगेली नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए ₹1,96,89,000 (1 करोड़ 96 लाख 89 हजार रुपये) की बड़ी प्रशासनिक अनुमति प्रदान कर दी गई है।
यह स्वीकृति मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुंगेली द्वारा भेजे गए विभिन्न कार्ययोजना प्रस्तावों (दिनांक 24.04.2026 और 22.05.2026) के संदर्भ में विभाग के माननीय मंत्री जी के अनुमोदन के बाद कार्यपालन अभियंता अभिषेक प्रसाद गुप्ता द्वारा जारी की गई है.

पेयजल प्रबंधन (टाईड ग्राण्ट) के लिए ₹1.95 करोड़ से अधिक मंजूर
मुंगेली शहर में पेयजल की समस्या से निपटने और घर-घर तक साफ पानी पहुंचाने के उद्देश्य से टाईड ग्राण्ट (पेयजल प्रबंधन घटक) के तहत कुल ₹1,95,44,000 (195.44 लाख रुपये) की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से शहर के कुल 15 अलग-अलग वार्डों के दर्जनों मोहल्लों और गलियों में पाइपलाइन विस्तार का कार्य किया जाएगा।
वार्ड वार स्वीकृत राशि का विवरण इस प्रकार है:

- वार्ड क्र. 01: विभिन्न स्थानों (वेटनरी हॉस्पिटल, प्रेम गली, पंचू साहू व अशोक बढ़ई के घर के पास आदि) में पाइपलाइन कार्य – ₹4.47 लाख।
- वार्ड क्र. 02: थाना के पीछे, आशीर्वाद गली व अन्य स्थानों पर कार्य – ₹7.00 लाख।
- वार्ड क्र. 03: कुम्हारपारा, हनुमान मंदिर कवाली मैदान, गुरुद्वारा गली सहित 12 स्थानों पर कार्य – ₹13.18 लाख।
- वार्ड क्र. 04: संस्कार ज्वेलर्स से शिशु मंदिर और राम मंदिर रोड तक कार्य – ₹7.65 लाख।
- वार्ड क्र. 07: साहू किराना, राधा कृष्ण मंदिर, ओम विद्यापीठ व सारथी मोहल्ला क्षेत्र – ₹15.26 लाख।
- वार्ड क्र. 09: मुस्लिम पारा, धन्नू चाय दुकान, पुराना ओसवाल भवन से इंद्रा चौक तक – ₹16.89 लाख।
- वार्ड क्र. 10: प्रेम दीदी के घर से एस.के. साउंड और राधाकृष्ण मंदिर के पास – ₹8.69 लाख।
- वार्ड क्र. 11: विवेकानंद स्कूल के सामने, गौरी गौरा चौक और स्वीपर मोहल्ला – ₹8.56 लाख।
- वार्ड क्र. 13: पोस्ट ऑफिस से विजय चंद्राकर के घर, शक्ति माई मंदिर व अहमद लॉज के पास – ₹12.85 लाख।
- वार्ड क्र. 14: विनोबा नगर, मेन रोड वैष्णव घर, राजा बूट व अन्य 11 स्थानों पर – ₹17.14 लाख।
- वार्ड क्र. 15: गौरा गौरी चौक, पुसईया सोनकर घर और पचरी घाट क्षेत्र – ₹5.96 लाख।
- वार्ड क्र. 16: चंदानी घर से राजू पेंडारकर के घर और कुंज बिहारी गली के पास – ₹16.56 लाख।
- वार्ड क्र. 19: जयपाल साहू के घर से साकेत इलेक्ट्रॉनिक्स व साहू भवन होते हुए आशीष चक्रधारी के घर तक (7 स्थान) – ₹13.18 लाख।
- वार्ड क्र. 20: रामायण चबूतरा, मुक्तिधाम से पीएचई ऑफिस रोड और महामाया मंदिर क्षेत्र – ₹16.75 लाख।
- वार्ड क्र. 21: बजरंगबली मंदिर, जोड़ा जैतखाम से नदी तक और अन्य आंतरिक गलियां – ₹9.86 लाख।
- वार्ड क्र. 22: राज प्रॉपर्टी डीलिंग से आईडीबीआई बैंक और अंसारी मुर्गा दुकान क्षेत्र – ₹21.44 लाख।
अनटाईड ग्राण्ट से चमकेगी बिजली व्यवस्था
पेयजल के अलावा विभाग ने अनटाईड ग्राण्ट मद से भी एक महत्वपूर्ण कार्य को मंजूरी दी है। इसके तहत वार्ड क्रमांक 16 में राजा सरयप्पन के घर से लेकर आनंद जांगड़े के घर तक विद्युत पोल एक्सटेंशन (बिजली खंभे लगाने) का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए ₹1.45 लाख की राशि अलग से स्वीकृत की गई है।
15वें वित्त आयोग का लेखा-जोखा: अभी भी बचा है बजट
नगरीय प्रशासन संचालनालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मुंगेली नगर पालिका के पास वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक के लिए पर्याप्त आबंटन मौजूद है।
- अनटाईड ग्राण्ट: कुल आबंटित ₹597.55 लाख में से अब तक ₹442.59 लाख की अनुमति दी जा चुकी है, जिसके बाद अभी भी ₹154.96 लाख शेष हैं।
- टाईड ग्राण्ट (पेयजल): कुल आबंटित ₹399.14 लाख में से अब तक ₹126.59 लाख की अनुमति दी गई थी, जिसमें से अब यह ₹195.44 लाख का नया कार्य स्वीकृत किया गया है। इस घटक में अभी भी ₹272.55 लाख का प्रावधान शेष है।
कड़े नियमों और पारदर्शिता के साथ पूरे होंगे कार्य
मंत्रालय ने इन कार्यों के संपादन के लिए नगर पालिका मुंगेली को कुछ बेहद कड़े निर्देश और शर्तें भी जारी की हैं:
- ई-मानक और जेम (GeM) पोर्टल से खरीदी: निर्माण या सामग्री क्रय के दौरान छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित 2025) का कड़ाई से पालन करना होगा।
- टेंडर में गड़बड़ी पर रोक: एक ही स्वरूप के कार्यों के लिए अलग-अलग (टुकड़ों में) निविदाएं जारी करने के बजाय एक ही एकीकृत निविदा (Single Tender) जारी करनी होगी।
- गुणवत्ता और समय-सीमा: छत्तीसगढ़ वर्क्स मैन्युअल के निर्देशों के तहत कार्यों को तय समय में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करना होगा। कार्य पूर्ण होने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) और सत्यापित फोटोग्राफ्स विभाग को भेजने होंगे।
इस पूरी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति की प्रतिलिपि माननीय उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग), संचालनालय के संचालक और नगर पालिका परिषद मुंगेली के अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित कर दी गई है। इस मंजूरी से मुंगेली शहर के बुनियादी ढांचे में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

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