एनडीपीएस प्रकरण में महिला आरोपी को सजा, पुरानी बस्ती पुलिस की प्रभावी कार्रवाई

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रायपुर। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रायपुर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थाना पुरानी बस्ती में दर्ज एनडीपीएस प्रकरण में माननीय न्यायालय ने महिला आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) रायपुर के निर्देशन में नशे के विरुद्ध और फास्ट ट्रायल अभियान के अंतर्गत की गई।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 17/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण में आरोपी हिना परवीन उर्फ छोटी, पत्नी वसीम खान, निवासी मुस्लिम मोहल्ला, बंदवापारा, रायपुर के विरुद्ध जांच पूरी कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

मामले की सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय किरण थवाईत, विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, रायपुर ने 24 जून 2026 को आरोपी को दोषसिद्ध पाया।

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न्यायालय ने आरोपी को 9 जनवरी 2026 से 24 जून 2026 तक के सश्रम कारावास तथा 30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

रायपुर पुलिस ने कहा है कि शहर में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस का कहना है कि समाज को नशामुक्त बनाने के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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