स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी शिक्षक चंद घंटों में गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत भेजा गया जेल

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जांजगीर-चांपा। जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित एक स्कूल में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ और गलत नियत से हरकत करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को घटना के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं पॉक्सो अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार 31 जुलाई 2026 को स्कूल में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना की सूचना थाना पामगढ़ पुलिस को प्राप्त हुई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अपराध क्रमांक 318/2026 दर्ज किया। आरोपी शिक्षक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 एवं 12 के तहत प्रकरण कायम कर जांच प्रारंभ की गई।

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (आईपीएस) के निर्देशन में पामगढ़ थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने कुछ ही घंटों में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी तथा ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मामले की विवेचना जारी है।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक सावन सारथी, उपनिरीक्षक प्रमोद महार, प्रधान आरक्षक राजेश कोशले, महिला प्रधान आरक्षक मंजू सिंह तथा आरक्षक योगेश बंजारे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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