कैबिनेट के अहम फैसले: अतिथि व्याख्याताओं की नीति में बदलाव, पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण के लिए नियम मंजूर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक, फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के फैसले का भी अनुसमर्थन
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 30 सितंबर 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति एवं मानदेय से जुड़ी संशोधित नीति सहित पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए आरक्षण लागू करने संबंधी नियमों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के निर्णय के अनुपालन में सिनेमाघरों को एसजीएसटी के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति किए जाने संबंधी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।
अतिथि व्याख्याता नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। संशोधित नीति में मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त करने वाले एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।

अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के अंतर्गत भी बदलाव किया गया है। अब शासकीय महाविद्यालय के साथ-साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम पांच माह अध्यापन कार्य पूरा करने पर पांच अंक दिए जाएंगे। पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में प्राप्त अध्यापन अनुभव के लिए यह लाभ स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं था।

विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही मानदेय निर्धारण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से संबंधित प्रावधानों को भी संशोधित नीति में स्पष्ट किया गया है।
फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के फैसले का अनुसमर्थन
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के परिपालन में जारी आदेश का अनुसमर्थन किया। इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश को मंजूरी दी गई।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के नियम मंजूर
मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दी।
इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
नए भर्ती नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों, भर्ती के मापदंड, आरक्षण तथा चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। इससे पूर्व अग्निवीर सैनिकों को संबंधित तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ उपलब्ध कराने का रास्ता स्पष्ट हुआ है।
मंत्रिपरिषद के इन निर्णयों से अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति एवं मानदेय व्यवस्था, फिल्म कर प्रतिपूर्ति तथा पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधानों को लेकर शासन स्तर पर आगे की प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

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