छत्तीसगढ़ में दीपावली अवकाश में संशोधन, अब 6 से 11 नवंबर तक छह दिन की छुट्टी
स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों सहित डीएड, बीएड और एमएड महाविद्यालयों पर भी लागू होगा अवकाश
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने दीपावली अवकाश को लेकर पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया है। नए आदेश के अनुसार, अब प्रदेश के शासकीय, अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त शालाओं सहित डीएड, बीएड और एमएड महाविद्यालयों में 6 नवंबर से 11 नवंबर 2026 तक कुल छह दिनों का दीपावली अवकाश रहेगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से 16 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 21 सितंबर 2026 में शिक्षण सत्र 2026-27 के लिए अवकाश घोषित किए गए थे। यह शिक्षण सत्र 16 जून 2026 से 31 मार्च 2027 तक निर्धारित है। पूर्व आदेश में दीपावली अवकाश की अवधि 6 नवंबर से 10 नवंबर 2026 तक कुल पांच दिन तय की गई थी।

पूर्व आदेश में किया गया आंशिक संशोधन
स्कूल शिक्षा विभाग ने पूर्व में घोषित अवकाश की अवधि में संशोधन करते हुए दीपावली की छुट्टी एक दिन बढ़ा दी है। संशोधित आदेश के तहत अब 6 नवंबर से 11 नवंबर 2026 तक कुल छह दिन का अवकाश घोषित किया गया है। इस बदलाव के बाद विद्यार्थियों और शिक्षकों को दीपावली के अवसर पर एक अतिरिक्त दिन की छुट्टी मिलेगी।
इन शिक्षण संस्थानों में लागू होगा आदेश
विभाग द्वारा जारी आदेश में शासकीय, अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त शालाओं के साथ डीएड, बीएड और एमएड महाविद्यालयों को शामिल किया गया है। संशोधित अवकाश आदेश की प्रतिलिपि संबंधित विभागीय अधिकारियों, समस्त संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों सहित अन्य संबंधित कार्यालयों को आवश्यक जानकारी एवं कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव मनीष मिश्रा के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी यह आदेश 16 अक्टूबर 2026 को जारी हुआ है। संशोधित आदेश के अनुसार, प्रदेश के संबंधित शिक्षण संस्थानों में दीपावली अवकाश अब 11 नवंबर तक रहेगा।


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