वित्तीय अनियमितता के आरोप में उप पुलिस अधीक्षक निलंबित कलपना वर्मा पर लेन-देन, पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोप

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रायपुर/दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ शासन ने वित्तीय अनियमितता और कर्तव्य के दौरान पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोपों में दंतेवाड़ा जिले की उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) कलपना वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर द्वारा 5 फरवरी 2026 को जारी आदेश के तहत की गई है।

जारी आदेश के अनुसार, उप पुलिस अधीक्षक कलपना वर्मा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की प्राथमिक जांच में वित्तीय लेन-देन, जांच के दौरान दिए गए कथनों एवं व्हाट्सएप चैट के तथ्यों में विरोधाभास, कर्तव्य अवधि में अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने, पद का दुरुपयोग तथा अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने की पुष्टि हुई है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत पाया गया है।

तत्काल प्रभाव से निलंबन
राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के अंतर्गत डीएसपी कलपना वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है।

जीवन निर्वाह भत्ता देय
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि में संबंधित अधिकारी को नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार जारी किया गया है, जिस पर गृह (पुलिस) विभाग के अवर सचिव के हस्ताक्षर हैं।

इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और माना जा रहा है कि मामले की विस्तृत विभागीय जांच के बाद आगे और कड़ी कार्रवाई भी संभव है।

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