मेटल पार्क रोड पर अवैध शराब तस्करी का खुलासा, युवक गिरफ्तारखमतराई पुलिस की कार्रवाई, 21.60 बल्क लीटर शराब व मोपेड जब्त

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रायपुर । राजधानी रायपुर में अवैध शराब के परिवहन और बिक्री पर लगाम कसने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में खमतराई थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से कुल 21.60 बल्क लीटर शराब और परिवहन में उपयोग की जा रही मोपेड जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत 52,780 रुपये आंकी गई है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नार्थ जोन में अपराध नियंत्रण, शांति व्यवस्था बनाए रखने और अन्य राज्यों से होने वाली अवैध शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस उपायुक्त (नार्थ जोन) मयंक गुर्जर के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आकाश मरकाम एवं सहायक पुलिस आयुक्त पूर्णिमा लामा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

इसी अभियान के तहत 19 मार्च को खमतराई थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि भनपुरी से मेटल पार्क रावांभाठा की ओर एक व्यक्ति मोपेड में बड़ी मात्रा में अवैध शराब लेकर जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए बताए गए स्थान पर घेराबंदी की।

आर्य इस्पात प्राइवेट लिमिटेड रोड के सामने, मेटल पार्क रावांभाठा के पास पुलिस ने संदिग्ध युवक को रोककर तलाशी ली। पूछताछ में उसने अपना नाम सूर्यप्रकाश मरकाम (26 वर्ष) निवासी जुहली, थाना सीपत, जिला बिलासपुर (हाल निवास मोहाडीह, थाना धरसींवा, रायपुर) बताया।

तलाशी के दौरान आरोपी के पास रखी सफेद प्लास्टिक बोरी से 81 पौवा देशी मदिरा (शोले ब्रांड) और दूसरी बोरी से 39 पौवा गोल्डन गोवा सुपीरियर व्हिस्की बरामद की गई। कुल मिलाकर 21.60 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की गई।

जब पुलिस ने आरोपी से शराब रखने और परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे, तो वह कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका और टीम को गुमराह करने का प्रयास करता रहा। इसके बाद पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोपेड टीवीएस जूपिटर (क्रमांक CG 04 PM 7922) भी जब्त कर ली, जिसकी कीमत लगभग 40 हजार रुपये बताई गई है। जब्त शराब और वाहन की कुल कीमत 52,780 रुपये आंकी गई है।

खमतराई थाना में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 171/26 के तहत धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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