“2 पत्ती” चुनाव चिन्ह रिश्वत कांड: मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश चंद्रशेखर को जमानत

0
9-8

नई दिल्ली । राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को बहुचर्चित “2 पत्ती” चुनाव चिन्ह रिश्वत कांड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को 5 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने अपने आदेश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संविधान का अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार बताते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि संविधान में प्रदत्त व्यक्तिगत आजादी सबसे पवित्र अधिकारों में से एक है। ऐसे में केवल विशेष कानूनों या आर्थिक अपराधों का हवाला देकर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अनावश्यक रूप से सीमित करना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए Prevention of Money Laundering Act (पीएमएलए) जैसा सख्त कानून बनाया गया है। हालांकि कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह कानून राज्य के लिए ऐसा औजार नहीं बनना चाहिए, जिसके माध्यम से आरोपी की स्वतंत्रता को लंबे समय तक दबाया जाए।

अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि आरोपी के खिलाफ कुल 31 मामले दर्ज हैं, लेकिन केवल इस आधार पर जमानत के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने पाया कि आरोपी इस मामले में पहले ही इतनी अवधि जेल में बिता चुका है, जो पीएमएलए की धारा 4 के तहत संभावित सजा की आधी अवधि से अधिक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अदालत ने जमानत देना न्यायोचित माना।

कोर्ट ने दोहराया कि अपराध की गंभीरता के बावजूद कानून का उपयोग किसी की स्वतंत्रता को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक प्रतिबंधित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

हालांकि जमानत मिलने के बावजूद सुकेश चंद्रशेखर फिलहाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि अन्य मामलों में वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं। उल्लेखनीय है कि उनके खिलाफ दर्ज 31 मामलों में से 26 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

error: Content is protected !!