आयुक्त बिलासपुर संभाग ने प्रकरणों की सुनवाई एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए किया कार्य विभाजन
बिलासपुर । बिलासपुर संभाग में अपर आयुक्त का पद रिक्त होने के कारण कार्यालयीन कार्यों एवं विभिन्न प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए आयुक्त बिलासपुर संभाग द्वारा कार्य विभाजन संबंधी आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश को निरस्त करते हुए नवीन व्यवस्था लागू की गई है।
आदेश के तहत आयुक्त सुनील जैन को बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, मुंगेली, सारंगढ़-बिलाईगढ़, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही एवं सक्ती जिलों से संबंधित कलेक्टरों के आदेशों के विरुद्ध अपील प्रकरणों की सुनवाई का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा जिला स्तरीय ओवर साइट कमेटी, राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्वास एवं उन्नयन हेतु भूमि अधिग्रहण से जुड़े मध्यस्थता प्रकरण, खाद्य औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1985 के प्रकरण तथा पंचायत राज अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई भी उनके जिम्मे रहेगी।
प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सीएसआर, स्वच्छ भारत अभियान, नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन संबंधी प्रकरण, धान खरीदी निरीक्षण एवं परीक्षण, कौशल विकास, नजूल प्रकरणों के नवीनीकरण, विभागीय जांच तथा स्थायी सामाजिक प्रमाण-पत्रों से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई का दायित्व निर्धारित किया गया है।
आदेशानुसार आयुक्त द्वारा प्रकरणों की सुनवाई सामान्यतः प्रत्येक सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को की जाएगी। वहीं रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों के प्रकरणों की सुनवाई माह के द्वितीय शुक्रवार को कैंप कोर्ट रायगढ़ में संपादित होगी। आयुक्त कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि विशेष परिस्थितियों में प्रकरणों की सुनवाई एवं क्षेत्राधिकार के संबंध में आवश्यकतानुसार पृथक निर्णय लिया जा सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
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