जांजगीर में चंगाई सभा पर पुलिस की कार्रवाई, पास्टर समेत दो आरोपी गिरफ्तार
हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी और धर्म प्रचार के आरोप में भेजे गए जेल
जांजगीर-चांपा। जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उदयबंध में आयोजित एक ईसाई चंगाई सभा के दौरान कथित रूप से हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और धर्म प्रचार करने के आरोप में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पास्टर समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय के निर्देश पर की गई।
शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस
मामले की शिकायत हिंदू जागरण मंच के जिला प्रशासन संपर्क प्रमुख सतीश सोनी ने सिटी कोतवाली थाना में दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि ग्राम उदयबंध के गुड़ीपारा क्षेत्र में एक मकान में चंगाई सभा आयोजित की जा रही थी, जहां लोगों को बीमारी ठीक करने का दावा करते हुए बुलाया जा रहा था।

शिकायतकर्ता के अनुसार सभा में कथित रूप से चमत्कारी पानी पिलाने, बाइबल एवं अन्य धार्मिक साहित्य वितरित करने के साथ-साथ ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार किया जा रहा था। साथ ही हिंदू देवी-देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां किए जाने का आरोप भी लगाया गया।
मौके पर पहुंची पुलिस टीम
मामले की गंभीरता को देखते हुए सूचना तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप और सीएसपी योगिता बाली खापर्डे को दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सिटी कोतवाली पुलिस की टीम तत्काल ग्राम उदयबंध पहुंची।
पुलिस ने मौके पर जांच के दौरान पाया कि एक घर में चंगाई सभा आयोजित की जा रही थी। आरोप है कि सभा में मौजूद पास्टर द्वारा धार्मिक पुस्तकें वितरित की जा रही थीं और धार्मिक प्रचार किया जा रहा था।
दो आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने मौके से मकान मालिक और सभा का संचालन कर रहे पास्टर को हिरासत में लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई—
- बद्रीनाथ बरेठ, निवासी गुड़ीपारा, ग्राम उदयबंध, जांजगीर
- रथराम महिलांगे, निवासी मूलमुला
पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने आसपास के लोगों को बुलाकर बीमारी के इलाज के नाम पर धार्मिक प्रचार-प्रसार करने की बात स्वीकार की। साथ ही मौके से ईसाई धर्म से संबंधित दस्तावेज और साहित्य भी जब्त किया गया।
धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज
पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध सिटी कोतवाली थाना में अपराध क्रमांक 439/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 एवं 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस टीम की रही महत्वपूर्ण भूमिका
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता सहित उप निरीक्षक उमेंद्र मिश्रा, कमल दास बनर्जी, सहायक उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह तथा पुलिस स्टाफ की विशेष भूमिका रही।
पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने, किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करने अथवा कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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