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विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर कानूनी अधिकारों से जागरूक हुए वरिष्ठ नागरिक

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रायपुर । विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर सूरजपुर जिले के ग्राम तिलसिवा स्थित स्नेह सम्बल वृद्धाश्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वृहद विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा संबंधी प्रावधानों तथा शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई।

प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती विनीता वार्नर के मार्गदर्शन तथा सचिव सुश्री पायल टोपनो के दिशा-निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल  हृदय नारायण श्रीवास्तव ने की। उन्होंने ‘माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007’ की जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून बुजुर्गों को भरण-पोषण, चिकित्सा सुविधा और सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है।

शिविर में वक्ताओं ने बदलती सामाजिक परिस्थितियों में बुजुर्गों के सम्मान, संरक्षण और देखभाल के महत्व पर बल दिया। वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन, निःशुल्क विधिक सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी भी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं पीड़ित बुजुर्गों को प्रशासन की ओर से निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

कार्यक्रम के दौरान वृद्धाश्रम में निवासरत कई वरिष्ठ नागरिकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए पारिवारिक उपेक्षा और दुर्व्यवहार की पीड़ा व्यक्त की। उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों ने हर संभव कानूनी और सामाजिक सहयोग का भरोसा दिलाया।

जागरूकता शिविर में सरपंच  कामेश्वर सिंह, वृद्धाश्रम अधीक्षिका श्रीमती पायल गुप्ता, पैरा लीगल वालंटियर्स तथा बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। आयोजन का उद्देश्य बुजुर्गों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा उन्हें उपलब्ध कानूनी संरक्षण और सहायता तंत्र से जोड़ना रहा।

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