अवैध रेत उत्खनन पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 200 ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत जब्त

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1.46 लाख रुपये का अर्थदंड वसूल, मुख्यमंत्री के निर्देश पर सख्ती जारी

रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई के निर्देशों के अनुरूप जशपुर जिले में खनिज विभाग द्वारा लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन की शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 200 ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत जब्त की है तथा 1 लाख 46 हजार 800 रुपये का अर्थदंड वसूल किया है।

जिला सहायक खनिज अधिकारी ने बताया कि 11 जून 2026 को झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र स्थित ग्राम पोड़ी के शंख नदी तट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लगभग 200 ट्रैक्टर-ट्रॉली (करीब 600 घनमीटर) रेत अवैध रूप से संग्रहित पाई गई। इस पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की गई।

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कार्रवाई के तहत निर्धारित 1 लाख 46 हजार 800 रुपये की अर्थदंड राशि 16 जून 2026 को खनिज मद में जमा कराई गई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

खनिज विभाग के अनुसार जिले में रेत की वैध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र के ग्राम पोड़ी एवं ग्राम पुत्रीचौरा में 5-5 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रेत खदानें घोषित की गई हैं। इन खदानों के संचालन हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है और खदान स्वीकृति की प्रक्रिया प्रगति पर है। इससे क्षेत्र में रेत की वैध आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा तथा अवैध उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

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