अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की त्रैमासिक बैठक आयोजित, विचाराधीन बंदियों की रिहाई के लिए की गई अनुशंसा

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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुई बैठक, जिला जेल की अधोसंरचना और बंदियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी हुई चर्चा

मुंगेली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली के तत्वावधान में मंगलवार को अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी (यूटीआरसी) की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए पात्र बंदियों की रिहाई के लिए अनुशंसा की गई। साथ ही जिला जेल की अधोसंरचना के विकास एवं बंदियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 406/2013 में पारित आदेश के अनुपालन में 15 जुलाई 2026 को जिला न्यायालय परिसर स्थित मीटिंग हॉल में दोपहर 2 बजे बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष गिरिजा देवी मेरावी ने की।

बैठक में प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जसविंदर कौर अजमानी मलिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव कंचन लता आचला, संयुक्त कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा, जिला जेल अधीक्षक ममता पटेल तथा चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल टिकम चंद्राकर उपस्थित रहे।

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बैठक के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 108, 109 एवं 151 के अंतर्गत विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों की समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद पात्र बंदियों की रिहाई के लिए समिति द्वारा अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।

इसके अलावा बैठक में जिला जेल मुंगेली की अधोसंरचना को और अधिक विकसित करने, बंदियों के लिए आवश्यक सुविधाएं बढ़ाने तथा जेल प्रशासन से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। समिति ने बंदियों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने पर भी जोर दिया।

बैठक का उद्देश्य विचाराधीन बंदियों के मामलों का समयबद्ध परीक्षण सुनिश्चित करना, अनावश्यक रूप से जेल में निरुद्ध पात्र बंदियों को न्याय दिलाना तथा न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं संवेदनशील बनाना रहा।

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