निर्माणाधीन मकान में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार
‘अभियान संवेदना’ के तहत रायगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई, पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
रायगढ़ । रायगढ़ पुलिस ने महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर चलाए जा रहे ‘अभियान संवेदना’ के तहत नाबालिग बालिका से कथित दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में महिला थाना एवं सिटी कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मामले में तत्काल हस्तक्षेप किया। पुलिस के अनुसार सिटी कोतवाली क्षेत्र के दरोगा पारा स्थित एक निर्माणाधीन मकान में नाबालिग बालिका के साथ आपत्तिजनक घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाना लाई।
इसके बाद 11 जुलाई 2026 को पीड़िता की मां ने महिला थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दरोगा पारा स्थित निर्माणाधीन मकान में लफ्फू उर्फ विजय सारथी ने दुष्कर्म किया।

शिकायत के आधार पर महिला थाना में आरोपी लफ्फू उर्फ विजय सारथी (38 वर्ष), निवासी दरोगा पारा, बुढ़मई मंदिर के पास, थाना सिटी कोतवाली के विरुद्ध अपराध क्रमांक 65/2026 के तहत धारा 65(1) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस ने बताया कि मामले की जांच संवेदनशीलता के साथ की जा रही है तथा सभी पहलुओं की बारीकी से विवेचना जारी है।
इस कार्रवाई में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक सुखनंदन पटेल, महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, एएसआई सरस्वती महापात्रे, एएसआई परमेश्वर गुप्ता तथा पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा रायगढ़ पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे गंभीर मामलों में त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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