अनाधिकृत पोस्टर, फ्लेक्स और बैनरों पर रायपुर नगर निगम की सख्ती
ई-चालान से होगी तत्काल कार्रवाई, बिना अनुमति विज्ञापन लगाने पर 50 हजार से 2 लाख रुपये तक जुर्माना
सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर चस्पा करने वालों पर भी कसेगा शिकंजा, प्रत्येक जोन में पोस्टर लगाने के लिए स्थान किए गए चिन्हित
रायपुर। राजधानी रायपुर को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए नगर पालिक निगम रायपुर ने अनाधिकृत पोस्टर, फ्लेक्स, बैनर, होर्डिंग और अन्य विज्ञापनों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बिना अनुमति किसी भी प्रकार का विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ मौके पर ही ई-चालान जारी कर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है।
नगर निगम का कहना है कि शहर की दीवारों, विद्युत पोलों, पुलों, शासकीय भवनों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर अनधिकृत पोस्टर एवं बैनर लगाने से शहर की सुंदरता प्रभावित होती है। इसे रोकने के लिए अब विशेष अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ई-चालान प्रणाली से होगी त्वरित कार्रवाई
नगर निगम ने पहली बार इस अभियान में ई-चालान प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इसके माध्यम से निगम के अधिकारी मौके पर ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना अधिरोपित कर सकेंगे। इससे कार्रवाई में पारदर्शिता आएगी और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

नगर निगम ने राजनीतिक दलों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों, विज्ञापन एजेंसियों और अन्य संस्थाओं से अपील की है कि किसी भी प्रकार का विज्ञापन लगाने से पहले नगर निगम से आवश्यक अनुमति अवश्य प्राप्त करें।
दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए सख्त नियम
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति केवल दुकान या प्रतिष्ठान का नाम तथा उसके स्वामी या संचालक का नाम प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि कोई प्रतिष्ठान किसी कंपनी, ब्रांड, उत्पाद, सेवा, ग्लो-साइन बोर्ड, एलईडी डिस्प्ले, फ्लेक्स या अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन करता है, तो उसके लिए निगम की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।
बिना अनुमति लगाए गए ऐसे विज्ञापनों को अनाधिकृत माना जाएगा और संबंधित प्रतिष्ठान पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही विज्ञापन हटाने का खर्च और नियमानुसार विज्ञापन शुल्क भी वसूला जाएगा।
नगर निगम ने सभी दुकानदारों को प्रेस विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपनी दुकानों से सभी अनाधिकृत विज्ञापन सामग्री हटाने अथवा आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि के बाद विशेष निरीक्षण अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर बिना किसी अतिरिक्त सूचना के ई-चालान जारी किया जाएगा।
अनाधिकृत होर्डिंग पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना
नगर निगम के अनुसार बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग और अन्य बड़े विज्ञापनों पर न्यूनतम एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही संबंधित अवधि का विज्ञापन शुल्क भी वसूला जाएगा।
यदि किसी होर्डिंग का आकार या प्रकार बिना अनुमति बदला गया पाया गया तो अतिरिक्त शुल्क के साथ नियमानुसार अन्य कार्रवाई भी की जाएगी।
बल्क और हवाई विज्ञापनों पर भी कड़ी कार्रवाई
नगर निगम ने बल्क विज्ञापनों और हवाई विज्ञापनों को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- बिना अनुमति बल्क विज्ञापन प्रदर्शित करने पर 10 हजार रुपये प्रति आयोजन जुर्माना।
- बिना अनुमति हवाई विज्ञापन प्रदर्शित करने पर 2 लाख रुपये प्रति आयोजन जुर्माना।
- दिशा सूचक बोर्ड का विज्ञापन शुल्क जमा नहीं करने पर 5 हजार रुपये जुर्माना, साथ ही सात दिन के भीतर पूरे वर्ष का शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाने वालों पर भी कार्रवाई
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक संपत्तियों, दीवारों, विद्युत पोलों, पुलों, सरकारी भवनों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर, फ्लायर्स और पम्पलेट चस्पा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं भी पोस्टर या फ्लायर्स लगाने पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा बकाया राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।
हर जोन में पोस्टर लगाने के लिए स्थान निर्धारित
जनहित में पोस्टर और फ्लायर्स लगाने के लिए नगर निगम ने सभी 10 जोनों में विशेष स्थान चिन्हित किए हैं। इन स्थानों के अतिरिक्त शहर के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर या फ्लायर्स लगाना प्रतिबंधित रहेगा।
जोन-1 से लेकर जोन-10 तक बस स्टॉप, निगम कार्यालय, बाउंड्री वॉल, बाजार क्षेत्र, पानी टंकी परिसर, फ्लाईओवर की दीवारों तथा अन्य चयनित स्थानों को पोस्टर लगाने के लिए अधिकृत किया गया है।
शहर की स्वच्छता और सौंदर्य बनाए रखने की अपील
नगर पालिक निगम रायपुर ने सभी नागरिकों से शहर की स्वच्छता एवं सौंदर्य बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। निगम ने कहा है कि सार्वजनिक संपत्तियों, यातायात संकेतकों, सरकारी भवनों, पुलों, विद्युत पोलों और वृक्षों पर पोस्टर, फ्लेक्स, बैनर या पम्पलेट चस्पा करना दंडनीय अपराध है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आगामी दिनों में विशेष अभियान चलाकर शहरभर से सभी अनाधिकृत विज्ञापनों को हटाया जाएगा। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, संस्थानों और संगठनों के विरुद्ध ई-चालान जारी कर जुर्माना वसूला जाएगा तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। इससे राजधानी रायपुर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

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