सितंबर और अक्टूबर के खाद्यान्न वितरण की समय-सीमा बढ़ी
सितंबर का राशन 15 अक्टूबर और अक्टूबर का खाद्यान्न 30 अक्टूबर तक मिलेगा, राशनकार्डधारियों को राहत
रिपोर्टर विनय सिंह | ब्यूरो बेमेतरा
बेमेतरा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए राहत दी गई है। सितंबर एवं अक्टूबर 2026 के खाद्यान्न वितरण की समय-सीमा में वृद्धि की गई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अब सितंबर माह के लिए जारी खाद्यान्न का वितरण 15 अक्टूबर 2026 तक, जबकि अक्टूबर माह के लिए जारी खाद्यान्न का वितरण 30 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा।

समय-सीमा बढ़ाए जाने से ऐसे राशनकार्डधारियों को सुविधा मिलेगी, जो किसी कारणवश निर्धारित अवधि में उचित मूल्य दुकान से अपना राशन प्राप्त नहीं कर पाए थे। जिला प्रशासन ने पात्र हितग्राहियों से अपील की है कि वे बढ़ाई गई समय-सीमा के भीतर अपनी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न एवं अन्य राशन सामग्री प्राप्त कर लें।

उचित मूल्य दुकानों में पर्याप्त भंडारण के निर्देश
कलेक्टर के निर्देशन में जिले की सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों में निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न का भंडारण सुनिश्चित कराने की प्रक्रिया जारी है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र राशनकार्डधारियों को उनकी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न एवं अन्य राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समय-सीमा बढ़ाए जाने का लाभ जिले के सभी पात्र राशनकार्डधारियों तक पहुंचे और राशन वितरण में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न न हो।
सितंबर का राशन 15 अक्टूबर तक मिलेगा
जारी निर्देश के अनुसार सितंबर 2026 के लिए जारी खाद्यान्न के वितरण की अंतिम तिथि अब 15 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। जिन हितग्राहियों ने सितंबर माह का खाद्यान्न अभी तक प्राप्त नहीं किया है, वे निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं।
अक्टूबर का खाद्यान्न 30 अक्टूबर तक
इसी प्रकार अक्टूबर 2026 के लिए जारी खाद्यान्न का वितरण 30 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। राशनकार्डधारियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित अवधि में उचित मूल्य दुकान पहुंचकर पात्रतानुसार खाद्यान्न प्राप्त करें।
दुकानदारों को नियमों के पालन के निर्देश
जिला प्रशासन ने शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों को निर्देशित किया है कि राशन वितरण के दौरान हितग्राहियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुरूप ही खाद्यान्न और अन्य राशन सामग्री का वितरण सुनिश्चित किया जाए।
प्रशासन द्वारा वितरण व्यवस्था की निगरानी भी की जाएगी, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर उनका राशन मिल सके और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में पारदर्शिता बनी रहे।
हितग्राही समय रहते प्राप्त करें राशन
जिला प्रशासन ने राशनकार्डधारियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपनी सुविधा के अनुसार संबंधित उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर लें। सितंबर माह के खाद्यान्न के लिए 15 अक्टूबर और अक्टूबर माह के खाद्यान्न के लिए 30 अक्टूबर 2026 अंतिम निर्धारित तिथि है।

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