पेंशन हितग्राहियों के लिए डीएलसी सत्यापन अनिवार्य 31 जनवरी तक सत्यापन नहीं कराया तो पेंशन भुगतान रुकेगा

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रिपोर्टर: कमलेश सिंह

कवर्धा। सामाजिक सहायता योजनाओं के अंतर्गत संचालित विभिन्न केंद्रीय पेंशन योजनाओं के लाभान्वित हितग्राहियों के लिए 31 जनवरी 2026 तक डीएलसी (डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट) सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना शामिल हैं।

संबंधित हितग्राही अपने ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, नगर पंचायत अथवा नगर पालिका कार्यालय में जाकर एंड्रॉइड मोबाइल एप के माध्यम से डीएलसी सत्यापन करा सकते हैं। इसके अलावा हितग्राही बेनिफिसरी सत्यापन एप के माध्यम से स्वयं भी अपना सत्यापन कर सकते हैं।

उप संचालक समाज कल्याण अभिलाषा पांडा ने बताया कि जिले में अब तक लगभग 90 प्रतिशत पेंशन हितग्राहियों का सत्यापन पूर्ण हो चुका है। उन्होंने शेष हितग्राहियों से अपील करते हुए कहा कि जो लोग अब तक डीएलसी सत्यापन नहीं करा पाए हैं, वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर शीघ्र सत्यापन अवश्य कराएं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि तक सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में आगामी माह से संबंधित हितग्राही को पेंशन राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा

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