भाठागांव में अवैध प्लाटिंग पर निगम का बुलडोजर, डेढ़ एकड़ भूमि पर बनाई गई मुरूम सड़क तोड़ी गई
नगर निवेश विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध प्लाटिंग पर तत्काल लगाई रोक
आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन-6 की टीम ने की कार्रवाई
रायपुर। राजधानी रायपुर में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक-6 अंतर्गत भाठागांव स्थित पहलवान वाटिका क्षेत्र में लगभग डेढ़ एकड़ भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग के खिलाफ निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनाई गई मुरूम सड़क को जेसीबी मशीन से काटकर ध्वस्त कर दिया।
नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन-6 नगर निवेश विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। जोन कमिश्नर हितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में कार्यपालन अभियंता दिनेश सिन्हा, सहायक अभियंता आशीष श्रीवास्तव, उप अभियंता सागर ठाकुर एवं नगर निगम के अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति में यह कार्रवाई की गई।

सूचना मिलते ही पहुंची निगम की टीम
नगर निवेश विभाग को सूचना मिली थी कि वार्ड क्रमांक 61 के भाठागांव पहलवान वाटिका क्षेत्र में बिना वैधानिक अनुमति के लगभग डेढ़ एकड़ भूमि पर प्लाटिंग की जा रही है। अवैध प्लाटिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए मुरूम डालकर सड़क का निर्माण भी किया गया था।
सूचना की पुष्टि होते ही निगम की टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध मुरूम सड़क को जेसीबी मशीन से काट दिया। साथ ही आवागमन को बाधित कर प्लाटिंग की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगा दी गई।
अवैध प्लाटिंग पर निगम की सख्ती जारी
नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति किए जा रहे किसी भी प्रकार के भूमि विकास और अवैध प्लाटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शहर के सुनियोजित विकास के लिए अभियान
नगर निगम प्रशासन का कहना है कि अवैध प्लाटिंग से न केवल शासन को राजस्व की हानि होती है, बल्कि भविष्य में नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी कारण शहर के सुनियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए अवैध कॉलोनियों और प्लाटिंग पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
नगर निगम ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी भूखंड या प्लॉट की खरीद-फरोख्त से पहले संबंधित भूमि की वैधानिक स्थिति और स्वीकृतियों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी समस्या का सामना न करना पड़े।

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