घरघोड़ा में करोड़ों की संपत्ति हड़पने की साजिश का खुलासा, पत्नी और साले गिरफ्तार
व्यवसायी की मेहनत की कमाई के गबन का आरोप; जांच में चोरी, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र की पुष्टि
रायगढ़ । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन पर शिकायतों के त्वरित निवारण अभियान के तहत रायगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। घरघोड़ा थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी की मेहनत की कमाई और करोड़ों रुपये की संपत्ति हड़पने के बड़े पारिवारिक षड्यंत्र का भंडाफोड़ हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी द्वारा विस्तृत जांच की गई, जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए व्यवसायी की पत्नी और साले को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
व्यवसाय की रकम चोरी कर बेरोजगार साले को देने का आरोप
शिकायतकर्ता पिंगल कुमार बघेल (41 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 05, छाल रोड, घरघोड़ा, जो फेब्रिकेशन, सेंट्रिंग और मीडिया क्षेत्र से जुड़े व्यवसायी हैं, ने पुलिस को आपबीती बताई। वर्ष 2008 में उनका विवाह सीमा यादव (सीमा बघेल) से हुआ था। व्यवसाय में तरक्की के साथ ही उनके घर पर ससुर भरतलाल यादव और साले कृष्ण कुमार यादव का दखल बढ़ गया। पिंगल अपने व्यवसाय की प्रतिदिन की कमाई सुरक्षित रखने के लिए अपनी पत्नी को सौंपते थे।
वर्ष 2014 में जब उन्हें घर में नकदी कम होने का संदेह हुआ, तो उन्होंने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। फुटेज से खुलासा हुआ कि उनकी पत्नी उनकी जानकारी के बिना आलमारी से मोटी रकम निकालकर अपने भाई कृष्ण कुमार यादव को दे रही थी। पुलिस जांच में जब बेरोजगार साले कृष्ण कुमार के बैंक खातों को खंगाला गया, तो उसमें करीब 22 लाख रुपये के संदिग्ध ट्रांजेक्शन पाए गए।
मुआवजा वाली भूमि को नाम कराकर प्रताड़ित करने का खेल
जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2022 में पिंगल कुमार ने तमनार क्षेत्र में एक ऐसी भूमि खरीदने की योजना बनाई थी, जिसके भविष्य में अधिग्रहित होने पर करोड़ों रुपये का मुआवजा और नौकरी मिलने की प्रबल संभावना थी। इस बात की भनक लगते ही ससुर भरतलाल यादव, साले कृष्ण कुमार और पत्नी सीमा बघेल ने एक राय होकर पिंगल पर भारी दबाव बनाया। उन्होंने लगभग 13 लाख 50 हजार रुपये की वह भूमि सीमा बघेल के नाम पर रजिस्ट्री करा ली। इसके बाद पिंगल की अन्य संपत्तियों को भी हथियाने के उद्देश्य से उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा।
बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज
एसडीओपी धरमजयगढ़ की जांच रिपोर्ट में आरोपियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से आवेदक को आर्थिक नुकसान पहुंचाने और उसकी संपत्ति का गबन करने के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। इसके बाद थाना घरघोड़ा में अपराध क्रमांक 188/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा:
- 61(2) (अपराधिक षड्यंत्र)
- 318(4) (धोखाधड़ी)
- 303(2) (चोरी)
- 316(2) (अमानत में खयानत/गबन)
- एवं अन्य सुसंगत धाराओं (49, 3(5)) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।
दो आरोपी जेल दाखिल, ससुर की तलाश जारी
थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी सीमा बघेल (41 वर्ष) और साले कृष्ण कुमार यादव (39 वर्ष, निवासी पैलपारा, सारंगढ़) को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। कड़ाई से पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले में नामजद तीसरे आरोपी (ससुर भरतलाल यादव) की गिरफ्तारी अभी शेष है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।
कानून से कोई बच नहीं सकता: एसएसपी
मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा— “शिकायत जांच के आधार पर थाना घरघोड़ा में आरोपियों पर त्वरित कार्रवाई की गई है। धोखाधड़ी, गबन और आपराधिक षड्यंत्र जैसे अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति को कानून से बचने का मौका नहीं दिया जाएगा। पीड़ितों को न्याय दिलाना और आर्थिक अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

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