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उचित मूल्य दुकान में चोरी का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार, दो नाबालिग बालक बाल सम्प्रेषण गृह भेजे गए

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जरहागांव पुलिस की त्वरित कार्रवाई, चोरी में प्रयुक्त ट्रैक्टर सहित ₹6 लाख से अधिक का मशरूका बरामद

मुंगेली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में संपत्ति संबंधी अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना जरहागांव पुलिस ने उचित मूल्य दुकान में हुई चोरी के मामले का त्वरित खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में शामिल दो विधि से संघर्षरत बालकों के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई कर उन्हें बाल सम्प्रेषण गृह भेजा गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम लौदा निवासी जगदीश माथुर ने थाना जरहागांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम ढोठमा स्थित महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान में 9 जून की रात अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी की जा रही है। सूचना मिलने पर जब वह मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों की उपस्थिति में जांच करने पर पाया गया कि दुकान का ताला तोड़कर एक बोरी चावल और लगभग एक क्विंटल शक्कर चोरी कर सोनालिका ट्रैक्टर में लोड की जा रही थी। ग्रामीणों के पहुंचने पर ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना जरहागांव में अपराध क्रमांक 93/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन में थाना जरहागांव पुलिस ने बीट प्रणाली के माध्यम से आरोपियों की पतासाजी शुरू की।

विवेचना के दौरान पुलिस ने मौके से एक नीले रंग का सोनालिका ट्रैक्टर, चोरी किया गया चावल, शक्कर तथा घटना में प्रयुक्त लोहे का सब्बल जप्त किया। बरामद मशरूका की कुल अनुमानित कीमत लगभग ₹6 लाख 3 हजार आंकी गई है।

जांच के दौरान ट्रैक्टर स्वामी विशाल साहू (19 वर्ष) निवासी ग्राम ढोठमा से पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपने साथी विकास उर्फ गोलू साहू (20 वर्ष) तथा दो विधि से संघर्षरत बालकों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने विशाल साहू और विकास साहू को 11 जून 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

वहीं मामले में शामिल दो विधि से संघर्षरत बालकों को किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए माननीय किशोर न्याय बोर्ड मुंगेली के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें बाल सम्प्रेषण गृह भेजा गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और ऐसे मामलों में शामिल आरोपियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी जरहागांव उपनिरीक्षक शोभा यादव, सहायक उपनिरीक्षक लखीराम नेताम, प्रधान आरक्षक अयोध्या कोशले तथा आरक्षक उमेश सोनवानी, चारूचंद्र नेताम और राजचंद्र जोशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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