नक्शा स्वीकृति की धज्जियां उड़ाने वालों पर निगम का बुलडोजर, अंबेडकर चौक के पास अवैध अतिरिक्त निर्माण ध्वस्त
रायपुर। राजधानी रायपुर में अवैध और नियमों के विपरीत किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में नगर निगम जोन क्रमांक-7 के नगर निवेश विभाग ने शहीद मनमोहन सिंह बख्शी वार्ड क्रमांक-23 क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्शा स्वीकृति के विपरीत किए गए अतिरिक्त निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। निगम की इस कार्रवाई से उन निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है, जो स्वीकृत नक्शे की शर्तों का उल्लंघन कर मनमाने ढंग से निर्माण कार्य कर रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन-7 नगर निवेश विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। जोन कमिश्नर अरुण ध्रुव के मार्गदर्शन में निगम की टीम ने वार्ड क्रमांक-23 अंतर्गत अंबेडकर चौक के पास, सरस्वती रेलवे स्टेशन के समीप कोटा क्षेत्र में स्थित एक निर्माण स्थल पर कार्रवाई की। यहां भवन स्वामी द्वारा स्वीकृत नक्शे से अधिक और नियमों के विपरीत अतिरिक्त निर्माण किया गया था।
नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि संबंधित निर्माणकर्ता को पहले ही नियमों के तहत कई बार चेतावनी दी गई थी। नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप तीन नोटिस जारी किए गए थे और अंतिम सूचना भी प्रदान की गई थी। इसके बावजूद निर्माणकर्ता द्वारा न तो अवैध निर्माण हटाया गया और न ही निगम के निर्देशों का पालन किया गया। लगातार अनदेखी और नियमों की अवहेलना के बाद निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया।
कार्रवाई के दौरान कार्यपालन अभियंता सुशील मोडेस्टस, सहायक अभियंता शत्रुघ्न देशलहरे, उप अभियंता चंद्रकांत बर्गे तथा नगर निवेश विभाग की उप अभियंता प्रेरणा अग्रवाल सहित निगम का अमला मौके पर मौजूद रहा। निगम की टीम ने आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतिरिक्त निर्माण को मशीनों की सहायता से हटाया और पूरे अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया।
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि राजधानी में कई स्थानों पर भवन निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शे की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। कई लोग अतिरिक्त मंजिल, अतिरिक्त कमरों अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिए नियमों को दरकिनार कर निर्माण कर रहे हैं, जिससे शहर की सुव्यवस्थित विकास योजना प्रभावित होती है। ऐसे मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है और जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नगर निवेश विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण से पहले स्वीकृत नक्शे का पालन करना प्रत्येक निर्माणकर्ता की जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति स्वीकृति से अधिक निर्माण करता है तो उसे अवैध माना जाएगा और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे भवन निर्माण के दौरान निर्धारित नियमों और स्वीकृत मानकों का पालन करें, ताकि बाद में किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई का सामना न करना पड़े।
नगर निगम की इस कार्रवाई को शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में विभिन्न जोनों में बिना अनुमति निर्माण, अतिरिक्त निर्माण तथा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में लगातार कार्रवाई की गई है। प्रशासन का मानना है कि सख्ती के जरिए ही नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जा सकता है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ऐसे मामलों पर कार्रवाई नहीं की जाए तो अवैध निर्माणों की संख्या बढ़ती जाती है और बाद में उन्हें हटाना और अधिक कठिन हो जाता है। वहीं नगर निगम का दावा है कि शहर में सुनियोजित विकास, यातायात व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए अवैध निर्माणों पर कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
नगर निगम की इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि स्वीकृत नक्शे से छेड़छाड़ या अतिरिक्त निर्माण करने वालों को अब किसी प्रकार की राहत नहीं मिलने वाली है। प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणकर्ताओं के खिलाफ भविष्य में भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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