मेटल कंपनी में 2.42 लाख की चोरी का खुलासा, 2 चोर सहित कबाड़ी गिरफ्तार

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कॉपर रोप, प्लेट और ब्रास राउंड चोरी कर बेचा, खमतराई पुलिस ने सामान व बाइक की जब्त

रायपुर। राजधानी रायपुर में औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी से लाखों रुपये के मेटल सामान चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के नॉर्थ जोन अंतर्गत थाना खमतराई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो चोरों सहित चोरी का सामान खरीदने वाले एक कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी गया माल और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है।

पुलिस के अनुसार, यह चोरी कामाख्या इंटरप्राइजेज कंपनी, मेटल पार्क रावांभाठा में हुई थी। कंपनी के कर्मचारी राकेश सिंह ने 18 जून 2026 को थाना खमतराई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 11 जून की देर रात करीब 3:57 बजे से 4:04 बजे के बीच अज्ञात चोर कंपनी की दीवार फांदकर अंदर घुसे और वहां रखा कीमती धातु सामग्री चोरी कर ले गए।

चोरी गए सामान में करीब 50 किलोग्राम कॉपर रोप, 75 किलोग्राम ब्रास राउंड तथा 50 किलोग्राम कॉपर प्लेट शामिल थे। चोरी गए कुल सामान की कीमत लगभग 2 लाख 42 हजार रुपये आंकी गई।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) मयंक गुर्जर के निर्देश पर जांच तेज की गई। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आकाश मरकाम तथा सहायक पुलिस आयुक्त पूर्णिमा लामा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर तकनीकी साक्ष्य जुटाए।

जांच के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में दो संदिग्ध युवक चोरी का सामान ले जाते दिखाई दिए। मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध पन्नालाल पवार और आकाश पारधी उर्फ बुटानु को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

कड़ाई से पूछताछ में दोनों आरोपियों ने चोरी की वारदात कबूल कर ली। आरोपियों ने बताया कि चोरी किया गया सामान उन्होंने होंडा एसपी मोटरसाइकिल (CG04 PQ 8968) से ले जाकर एक कबाड़ी को बेच दिया था।

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने कबाड़ी राकेश कुमार पासवान की दुकान पर छापेमारी की। वहां से चोरी का सामान बरामद कर जब्त किया गया। साथ ही चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी कब्जे में ली गई।

गिरफ्तार आरोपियों में पन्नालाल पवार (35 वर्ष), आकाश पारधी उर्फ बुटानु (21 वर्ष) तथा कबाड़ी राकेश कुमार पासवान (29 वर्ष) शामिल हैं। तीनों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 555/2026 के तहत धारा 331(4), 305, 317(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

कबाड़ी कारोबार पर भी पुलिस की सख्त नजर

रायपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ी और रिसीवर भी अपराध में समान रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे। पुलिस ने चेतावनी दी है कि बिना वैध दस्तावेजों के संदिग्ध सामान खरीदने वालों पर भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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