नौकरी दिलाने के नाम पर 4.50 लाख की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

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शासकीय मदिरा दुकानों में भर्ती का झांसा देकर युवाओं से ऐंठी रकम, फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमाए

रायपुर। राजधानी रायपुर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के नॉर्थ जोन अंतर्गत थाना खम्हारडीह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन आरोपियों को पकड़ा, जिन्होंने शासकीय मदिरा दुकानों में सुपरवाइजर और सेल्समैन की नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगार युवकों से 4 लाख 50 हजार रुपये ठग लिए थे।

पुलिस के अनुसार, जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम लखुर्री निवासी शिवधन सागर ने थाना खम्हारडीह में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि सितंबर 2025 में उसके मोबाइल फोन पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों की शासकीय मदिरा दुकानों में भर्ती संबंधी संदेश प्राप्त हुआ। संदेश में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर आरोपी योगेश साहू ने स्वयं को भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा व्यक्ति बताया और रायपुर बुलाया।

रायपुर पहुंचने पर योगेश साहू ने प्रार्थी और उसके परिचितों को सरकारी मदिरा दुकानों में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके बदले उसने प्रत्येक व्यक्ति से 1.50 लाख रुपये की मांग की। नौकरी की उम्मीद में प्रार्थी और उसके साथियों ने किस्तों में फोन-पे और नगद के माध्यम से कुल 3 लाख रुपये आरोपी को दे दिए।

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इसके बाद आरोपी ने प्रार्थी के दो साथियों को कोरबा जिले की शासकीय विदेशी मदिरा दुकान के नाम से फर्जी नियुक्ति पत्र सौंप दिए। जब दस्तावेजों की जांच कराई गई तो वे पूरी तरह नकली निकले। शिकायत करने पर आरोपी ने रकम लौटाने या अन्य जगह नौकरी दिलाने का आश्वासन देकर मामला टाल दिया।

बाद में योगेश साहू ने अपने साथी दिलीप यादव से मुलाकात कराई, जिसे उसने एक निजी कंपनी का ऑपरेशन हेड बताया। दिलीप यादव ने भी जांजगीर-चांपा जिले की मदिरा दुकान में नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाकर 1.50 लाख रुपये अतिरिक्त ले लिए। इसके बावजूद न तो नौकरी मिली और न ही कोई वैध नियुक्ति आदेश दिया गया।

बार-बार पैसे वापस मांगने पर दोनों आरोपी लगातार टालमटोल करते रहे। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) मयंक गुर्जर ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए।

थाना खम्हारडीह पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर सूचना और संभावित ठिकानों पर दबिश देकर योगेश साहू और दिलीप यादव को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करना स्वीकार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों में योगेश साहू (27 वर्ष) निवासी फूलवारी, जिला बलौदाबाजार तथा वर्तमान निवासी शिवानंद नगर रायपुर, और दिलीप यादव (32 वर्ष) निवासी कैलाश नगर बीरगांव, रायपुर शामिल हैं।

दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 203/26 के तहत धारा 318(4) एवं 336(3) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।

पुलिस की अपील: नौकरी के नाम पर सतर्क रहें

रायपुर पुलिस ने युवाओं और अभिभावकों से अपील की है कि नौकरी से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर बिना आधिकारिक सत्यापन के भरोसा न करें। पुलिस ने कहा कि सरकारी भर्ती प्रक्रियाएं निर्धारित पोर्टल और वैधानिक माध्यमों से ही संचालित होती हैं। किसी भी संदिग्ध भर्ती संदेश या कॉल की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

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