लाठी से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास, ₹500 अर्थदंड भी लगाया

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मुंगेली। थाना पथरिया के अपराध क्रमांक 77/2025 में लाठी से जानलेवा हमला करने के मामले में सत्र न्यायाधीश मुंगेली श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी ने आरोपी राजेश उर्फ सूरज कुर्रे (37 वर्ष), पिता रेशम कुर्रे, निवासी ग्राम डिघोरा, थाना पथरिया, जिला मुंगेली को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) के तहत दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने यह फैसला 27 जुलाई 2026 को सुनाया।

अभियोजन के अनुसार मामले में प्रस्तुत प्रत्यक्ष साक्ष्यों, एफएसएल रिपोर्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों से यह सिद्ध हुआ कि आरोपी ने घटना के दौरान लाठी जैसे कठोर हथियार से पीड़ित के सिर तथा जांघ पर हमला किया था। सिर जैसे संवेदनशील अंग पर किए गए प्रहार से पीड़ित को गंभीर चोटें आईं, जबकि शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोट पहुंची। न्यायालय ने अपने निर्णय में माना कि आरोपी का कृत्य ऐसा था, जिससे पीड़ित की मृत्यु भी संभावित थी।

सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी विचारण अवधि में 417 दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा। न्यायालय ने इस अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया।

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निर्णय में न्यायालय ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि सामान्य मानवीय व्यवहार एवं न्यायालयों के अनुभव के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद लोग अक्सर पुलिस विवेचना और न्यायालयीन कार्यवाही में शामिल होने से बचते हैं तथा गवाह बनने के भय से सामने नहीं आते। ऐसे मामलों में घायल साक्षी की गवाही को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि वह उच्च विश्वसनीयता एवं साक्ष्यात्मक मूल्य रखती है।

प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर ने प्रभावी पैरवी की। लगातार अभियोजन को मिल रही सफलता पर उप संचालक श्रीमती पुष्पा भगत तथा जिला लोक अभियोजन अधिकारी (डीपीओ) श्रीमती जयता सिंह ने लोक अभियोजक को बधाई दी।

न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी निर्देश दिया कि प्रकरण की पीड़िता/पीड़ित को समुचित जांच के उपरांत नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने के लिए मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंगेली को भेजा जाए, ताकि विधिक प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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