रायगढ़ में देह व्यापार के दो अड्डों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो महिलाओं समेत चार आरोपी गिरफ्तार
लालटंकी और मिट्ठूमुड़ा में एक साथ छापेमारी, दो नाबालिग बालिकाएं मुक्त; पॉक्सो और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई
रायगढ़ । रायगढ़ पुलिस ने शहर में संचालित अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर दो महिलाओं सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान दो नाबालिग बालिकाओं को मुक्त कराकर संरक्षण में लिया गया तथा काउंसलिंग के बाद उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। दोनों मामलों में अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के मार्गदर्शन तथा प्रभारी नगर पुलिस अधीक्षक एवं साइबर डीएसपी उन्नति ठाकुर के नेतृत्व में थाना साइबर, कोतवाली और जूटमिल पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस को लंबे समय से शहर के दो स्थानों पर देह व्यापार संचालित होने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से दोनों स्थानों पर एक साथ दबिश दी गई।

लालटंकी में मकान से चल रहा था देह व्यापार
पहली कार्रवाई कोतवाली थाना क्षेत्र के लालटंकी दानीपारा में की गई। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने एक पाइंटर ग्राहक को 1,500 रुपये देकर मकान में भेजा। पूर्व निर्धारित संकेत मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारा।

छापेमारी के दौरान मकान की संचालिका लक्ष्मी शर्मा को मौके से गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से पाइंटर को दिए गए 500-500 रुपये के तीन नोट, एक सैमसंग मोबाइल फोन तथा अन्य सामग्री बरामद की गई। तलाशी के दौरान मकान के अलग-अलग कमरों में दो नाबालिग बालिकाएं मिलीं, जिनमें से एक के साथ ग्राहक ऋषभ शर्मा मौजूद था। पुलिस ने दोनों नाबालिगों को तत्काल सुरक्षित संरक्षण में लिया।
पूछताछ में लक्ष्मी शर्मा ने स्वीकार किया कि वह पिछले एक-दो वर्षों से अपने मकान में लड़कियों को बुलाकर देह व्यापार संचालित कर रही थी तथा ग्राहकों से प्राप्त राशि का हिस्सा संबंधित लड़कियों को देती थी। जांच में आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अनैतिक देह व्यापार संचालित किए जाने की पुष्टि होने पर लक्ष्मी शर्मा और ऋषभ शर्मा के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3, 4 एवं 5 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 14 के तहत मामला दर्ज किया गया।
मिट्ठूमुड़ा में भी चल रहा था देह व्यापार
इसी दौरान थाना साइबर और जूटमिल पुलिस की संयुक्त टीम ने मिट्ठूमुड़ा दुर्गा चौक स्थित सुनीता मेहर के मकान पर भी छापेमारी की। यहां भी पहले पाइंटर ग्राहक भेजा गया और संकेत मिलते ही पुलिस ने दबिश दी।
मौके पर मकान संचालिका सुनीता मेहर मिली। एक कमरे में अभय सिंह और एक महिला संदिग्ध अवस्था में पाए गए। पूछताछ में दोनों ने अनैतिक कार्य के उद्देश्य से वहां मौजूद होने की बात स्वीकार की। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। मकान में मौजूद दो अन्य महिलाओं ने भी पुलिस को बताया कि वे सुनीता मेहर के बुलावे पर देह व्यापार के लिए वहां आई थीं।
पुलिस ने सुनीता मेहर और अभय सिंह के विरुद्ध अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4 एवं 5 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।
आगे भी जारी रहेगी सघन कार्रवाई
रायगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में महिलाओं और बच्चों के शोषण, अनैतिक गतिविधियों तथा संगठित अपराधों के खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी इस प्रकार की गतिविधियों की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
एसएसपी का स्पष्ट संदेश
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के शोषण से जुड़े अपराधों के विरुद्ध रायगढ़ पुलिस पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। अनैतिक देह व्यापार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति या गिरोह को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे अपराधों में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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