कोटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गौवंश वध और गोमांस बिक्री के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

0
IMG-20260802-WA1221

24 घंटे के भीतर आरोपियों को दबोचा, 35.40 किलो गोमांस, हथियार और मोटरसाइकिल जब्त; न्यायिक रिमांड पर भेजे गए जेल

बिलासपुर। कोटा थाना पुलिस ने गौवंश के अवैध वध एवं गोमांस के संग्रहण और विक्रय के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 35.40 किलोग्राम गोमांस, चमड़ी काटने में प्रयुक्त खुरपा, दो टंगिया तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर जिले में गौवंश के अवैध वध, मांस परिवहन एवं विक्रय जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मधुलिका सिंह एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (कोटा) नूपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी शशिकांत भारद्वाज के नेतृत्व में कोटा पुलिस ने यह कार्रवाई की।

पुलिस को 1 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम दर्रीकापा निवासी राहुल अनंत एवं राकेश अनंत अपने घर में अवैध रूप से गौवंश का वध कर उसका मांस संग्रहित कर बिक्री कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

NTPC World Environment Day

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राकेश अनंत (36 वर्ष) पिता रमेश अनंत तथा राहुल अनंत (23 वर्ष) पिता सकरू अनंत, दोनों निवासी ग्राम दर्रीकापा, थाना कोटा, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 35.40 किलोग्राम गोमांस एवं हड्डियां, चमड़ी काटने का खुरपा, दो टंगिया तथा मोटरसाइकिल क्रमांक CG 10 BK 9940 जब्त की। आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 299(3) एवं 5 तथा छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 5 एवं 10 के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई। बाद में दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी शशिकांत भारद्वाज, उप निरीक्षक मीना ठाकुर, सहायक उप निरीक्षक नहारूराम साहू, पीएसआई ऊषा निषाद, प्रधान आरक्षक गजेन्द्र सिंह, उमाशंकर राठौर, आरक्षक संजय श्याम, ज्वाला सिंह तथा दीप कंवर की सराहनीय भूमिका रही।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement Carousel

Latest News

error: Content is protected !!