जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने गठित किया प्री-लिटिगेशन मेडिएशन पैनल, सामाजिक कार्यकर्ता विजय यादव को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी
मध्यस्थता अधिनियम-2023 के तहत सामुदायिक मध्यस्थता को मिलेगा बढ़ावा, विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान पर रहेगा जोर
मुंगेली। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशों के परिपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली ने मध्यस्थता अधिनियम-2023 के तहत मुकदमेबाजी-पूर्व मध्यस्थता (प्री-लिटिगेशन मेडिएशन) एवं सामुदायिक मध्यस्थता (कम्युनिटी मेडिएशन) के लिए पैनल का गठन किया है। इस संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष गिरिजा देवी मेरावी द्वारा आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सचिव को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं प्री-लिटिगेशन मेडिएशन पैनल में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, ताकि न्यायालय पहुंचने से पहले आपसी सहमति और संवाद के माध्यम से विवादों का समाधान कराया जा सके।

सामुदायिक मध्यस्थता (कम्युनिटी मेडिएशन) पैनल में विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े सक्रिय लोगों को शामिल किया गया है। खुर्शी स्व सहायता समूह के सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता विजय यादव को भी इस महत्वपूर्ण पैनल में सदस्य के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति को क्षेत्र में सामाजिक सहभागिता और वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

पैनल में अध्यक्ष, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, महिला समूहों के पदाधिकारी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में छोटे-छोटे विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान न्यायालय की लंबी प्रक्रिया से पहले ही कराया जा सके।
मध्यस्थता अधिनियम-2023 का उद्देश्य न्यायालयों पर बढ़ते मामलों का बोझ कम करना, पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से विवादों का निपटारा कराना तथा समय और धन की बचत सुनिश्चित करना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गठित यह पैनल इसी उद्देश्य को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में कार्य करेगा।
स्थानीय सामाजिक संगठनों ने सामाजिक कार्यकर्ता विजय यादव को इस महत्वपूर्ण दायित्व मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विश्वास जताया है कि उनके अनुभव और सामाजिक सक्रियता का लाभ आम नागरिकों को मिलेगा तथा जिले में वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।


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