नाबालिगों को वाहन देने पर होगी सख्त कार्रवाई, अभिभावकों पर ₹25 हजार जुर्माना और 3 साल तक की सजा का प्रावधान
बेमेतरा । जिला प्रशासन एवं जिला परिवहन विभाग ने जिले के नागरिकों, विशेषकर माता-पिता और अभिभावकों से अपील की है कि वे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन चलाने के लिए न दें। सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने तथा नाबालिगों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने नियमों के सख्ती से पालन कराने की बात कही है।
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार का गियर या बिना गियर वाला निजी अथवा व्यावसायिक वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार नाबालिगों द्वारा दोपहिया एवं चारपहिया वाहन चलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो उनके साथ-साथ अन्य राहगीरों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है।

अभिभावकों पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो वाहन मालिक अथवा उसके माता-पिता/अभिभावक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना, 3 वर्ष तक की कैद, संबंधित वाहन का पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा संबंधित नाबालिग को 25 वर्ष की आयु पूरी होने तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।
अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से की अपील
जिला परिवहन अधिकारी ने सभी अभिभावकों एवं स्कूल प्रबंधन से जिम्मेदारी निभाने की अपील करते हुए कहा कि बच्चों के हाथों में वाहन देकर उनके भविष्य को खतरे में न डालें। उन्होंने कहा कि स्कूल या कोचिंग आने-जाने के लिए बच्चों को सार्वजनिक परिवहन, स्कूल बस, वैन या साइकिल का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें।
जिले में चल रहा विशेष जांच अभियान
परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा जिलेभर में विशेष जांच अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध बिना किसी रियायत के तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।

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