महिला आयोग में बदलाव: लक्ष्मी वर्मा का त्यागपत्र स्वीकार, 3 मार्च से प्रभावी
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग से जुड़ा अहम आदेश जारी किया है। मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश के अनुसार श्रीमती लक्ष्मी वर्मा का आयोग के सदस्य पद से दिया गया त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। यह निर्णय 3 मार्च 2026 से प्रभावशील माना जाएगा।
आदेश में बताया गया है कि श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने 3 मार्च 2026 को सदस्य पद से त्यागपत्र प्रस्तुत किया था। राज्य शासन ने महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 4(2) के प्रावधानों के तहत उनके त्यागपत्र को स्वीकृति प्रदान की है। आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार जारी किया गया है।
शासन के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में एक सदस्य पद रिक्त हो गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार रिक्त पद को भरने के लिए शासन स्तर पर आगामी दिनों में प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
गौरतलब है कि राज्य महिला आयोग महिलाओं से जुड़े उत्पीड़न, अधिकार संरक्षण और सामाजिक न्याय से संबंधित मामलों में अहम भूमिका निभाता है। आयोग में किसी सदस्य का त्यागपत्र और उसका औपचारिक रूप से स्वीकार होना प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
श्रीमती लक्ष्मी वर्मा के कार्यकाल के दौरान महिला हितों से जुड़े कई मामलों में आयोग की सक्रिय भूमिका रही। उनके त्यागपत्र के बाद आयोग की संरचना में बदलाव आया है, जिस पर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा भी देखी जा रही है।
फिलहाल शासन की ओर से नए सदस्य की नियुक्ति को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि आयोग के कामकाज को सुचारु बनाए रखने के लिए जल्द ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।


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