राम अवतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने किया दोषी करारतीन हफ्ते में सरेंडर का आदेश, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड मामले में Amit Jogi को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यायालय ने उन्हें दोषी मानते हुए तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति और न्यायिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

उल्लेखनीय है कि राम अवतार जग्गी हत्याकांड राज्य के चर्चित मामलों में से एक रहा है, जिसमें लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया जारी थी। पूर्व में निचली अदालत द्वारा दोषमुक्त किए जाने के बाद यह मामला एक बार फिर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान चर्चा में आया। अब हाईकोर्ट के इस फैसले ने पूरे प्रकरण को नया मोड़ दे दिया है।

फैसले के बाद Amit Jogi ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें बिना सुनवाई का पूरा अवसर दिए दोषी करार दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि अदालत ने अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया, जो उनके लिए अप्रत्याशित है।

उन्होंने अपने बयान में कहा कि “जिस व्यक्ति को पहले अदालत ने दोषमुक्त किया था, उसे बिना पर्याप्त सुनवाई के दोषी ठहराया जाना न्यायसंगत नहीं है।” साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और वे इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेंगे।

Amit Jogi ने आगे कहा कि उन्हें तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का समय दिया गया है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि वे पूरी शांति, आस्था और धैर्य के साथ आगे की कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे और अंततः सत्य की जीत होगी।

इस फैसले के बाद अब सभी की नजरें आगामी कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हैं। संभावना जताई जा रही है कि मामला जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के रूप में पहुंचेगा, जहां इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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