पारिवारिक विवाद बना हत्या की वजह, पत्नी-बेटी सहित तीन गिरफ्तार   

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रायपुर । राजधानी रायपुर में एक सनसनीखेज हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी, पुत्री एवं एक नाबालिग सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना डीडीनगर क्षेत्र में हुई इस घटना ने पारिवारिक रिश्तों को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) संदीप पटेल के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राहुल देव शर्मा के पर्यवेक्षण में एसीपी पुरानी बस्ती देवांश सिंह राठौर के नेतृत्व में इस जटिल मामले की गहन जांच की गई, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो सका।

मर्ग जांच से खुली हत्या की परतें
पुलिस के अनुसार, 29 सितंबर 2025 को थाना डीडीनगर क्षेत्र निवासी वीरेन्द्र भारती गोस्वामी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना मिली थी। प्रारंभिक तौर पर मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर 17 गंभीर चोटों के निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका स्पष्ट हो गई।

मोबाइल को लेकर हुआ विवाद बना हत्या का कारण
जांच के दौरान परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मृतक की पत्नी, पुत्री और एक नाबालिग से पूछताछ की गई। पूछताछ में सामने आया कि 27 सितंबर 2025 की रात लगभग 11 बजे मोबाइल देखने को लेकर घर में विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर आरोपियों ने घर में रखे लकड़ी के बैट और ईंट से मृतक के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

साक्ष्य मिटाने की कोशिश, पर नहीं बच सके आरोपी
घटना के बाद आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया। खून के निशान साफ किए गए तथा घटना में प्रयुक्त लकड़ी का बैट और ईंट को पास के नाले में फेंक दिया गया। इसके साथ ही परिवार के अन्य लोगों को गुमराह करते हुए यह बताया गया कि मृतक बाथरूम में गिरकर बेहोश हो गया था और इलाज के लिए भेजा गया है।

हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की सूक्ष्म जांच के सामने आरोपियों की साजिश ज्यादा देर तक छिप नहीं सकी।

तीनों आरोपी गिरफ्तार
मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी दीपा भारती गोस्वामी (44 वर्ष), पुत्री तनिया भारती गोस्वामी (19 वर्ष) एवं एक नाबालिग बालिका को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को 15 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया की जा रही है।

कानूनी कार्रवाई जारी
प्रकरण में थाना डीडीनगर में अपराध क्रमांक 252/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 238 और 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

यह घटना पारिवारिक विवादों के गंभीर परिणामों को दर्शाती है, जहां मामूली विवाद ने हिंसक रूप लेकर एक व्यक्ति की जान ले ली। पुलिस ने मामले में आगे की जांच जारी होने की बात कही है।

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